ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

author img

By

Published : Apr 14, 2023, 6:43 PM IST

Pocso Court Verdict
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संदीप सेन को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर दुष्कर्म का आरोप साबित है. इसके अलावा यदि दोनों के बीच सहमति से भी संबंध बने हो तो भी उसे दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि पीड़िता के चचेरे भाई ने 12 सितंबर, 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए संदीप को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया और कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

पढ़ें : Rajasthan High Court : संजीवनी सोसायटी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को जमानत

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि ने कहा कि आरोपी ने 15 साल की पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध किया है. ऐसे में उसे सख्त सजा दी जाए, जिस पर कोर्ट ने गवाहों के बयानों और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.

पढ़ें : Rajasthan High Court: मध्यम मार्ग के व्यापारियों को राहत, कार्रवाई पर लगाई रोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.