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कोर्ट के आदेश पर मुनेश गुर्जर ने 18 दिन बाद फिर संभाली हेरिटेज मेयर की कुर्सी, डीएलबी ने दिया नोटिस

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 24, 2023, 4:52 PM IST

Updated : Aug 24, 2023, 10:46 PM IST

पति पर एसीबी की कार्रवाई के बाद निलंबित जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद गुरुवार को एक बार फिर मेयर की कुर्सी संभाल ली है. हालांकि, स्वायत्त शासन विभाग ने एक बार फिर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी करते हुए नोटिस जारी किया है.

Heritage Nigam mayor again took charge after court order
कोर्ट के आदेश पर मुनेश गुर्जर ने 18 दिन बाद फिर संभाली हेरिटेज मेयर की कुर्सी, डीएलबी ने दिया नोटिस

मेयर की कुर्सी पर वापसी पर क्या बोली मुनेश गुर्जर...

जयपुर. पति सुशील गुर्जर पर एसीबी की कार्रवाई के बाद निलंबित जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्होंने गुरुवार को एक बार फिर कुर्सी संभाल ली है. हालांकि, हेरिटेज नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर काबिज होने के तुरंत बाद स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया है. इस नोटिस में सुनवाई के लिए स्पष्टिकरण मांगा गया है. उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है.

मेयर पद से निलंबन के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद गुरुवार सुबह मुनेश गुर्जर पहले गोविंददेवजी मंदिर पहुंची. जहां दर्शन के बाद वह हेरिटेज नगर निगम कार्यालय पहुंची और 18 दिन से खाली मेयर की कुर्सी संभाली. इस दौरान उनके समर्थक और पार्षद भी साथ थे. जिन्होंने मुनेश के समर्थन में नारेबाजी की और माला पहनाकर उनका स्वागत किया.

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पद संभालने के बाद दिया यह बयान: एक बार फिर मेयर की कुर्सी पर काबिज होने के बाद मुनेश गुर्जर ने कहा कि कार्यालय के कामकाज की व्यवस्था बिगड़ चुकी है. जिन्हें दुरुस्त करने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगी. जयपुर की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है. जिसका एहसान इस जन्म में नहीं चुका सकती. वे बोली- जयपुर की जनता की उन्होंने पहले भी सेवा की है और अब आगे भी सच्चाई और लगन के साथ जयपुर की जनता की सेवा करेंगी. स्वायत्त शासन विभाग के नए नोटिस पर उन्होंने कहा कि इसका नियमानुसार जवाब दिया जाएगा.

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यह लिखा है डीएलबी के नोटिस में: स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदयेश कुमार शर्मा ने मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी किया है. जिसमें लिखा है कि 17 अगस्त को जारी विभागीय नोटिस के जरिए प्रकरण की जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ उन्हें पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था. इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए थे. नोटिस में कहा गया है कि तीन दिन में चाहे गए दस्तावेजों के साथ उन्हें अपना लिखित जवाब विभाग को भेजना है. निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी.

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यह है पूरा मामला: दरअसल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 4 अगस्त को मुनेश गुर्जर के घर पर छापा मारा था और उनके पति को पट्टे बनवाने के एवज में दो लाख रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था. नारायण सिंह और अनिल नाम के दो दलालों को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था. सर्च में मुनेश गुर्जर के घर से 41 लाख रुपए बरामद हुए थे. इसके बाद मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने बुधवार को उनके निलंबन पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है.

Last Updated : Aug 24, 2023, 10:46 PM IST
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