डूंगरपुर. एक साल पहले हैंडपंप पर पानी लेने गई नाबालिग छात्रा का अपहरण कर 2 माह तक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दे दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के करावास की सजा सुनाई हैं. वहीं, 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
लैंगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की वरदा थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी. 31 मई 2020 को सुबह हैंडपंप पर पानी लेने गई थी और उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी थी.
इस पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कही कुछ पता नहीं चला. काफी दिनों बाद सामने आया की सूरजगांव निवासी मुकेश नाबालिग का अपहरण कर ले गया है, जिसके बाद परिजनों ने 23 जुलाई 2020 को वरदा थाने में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने नाबालिग को अहमदाबाद से दस्तयाब कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था. आरोपी मुकेश ने नाबालिग को करीब 2 माह तक अहमदाबाद में बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था.
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गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई करते हुए सूरजगांव निवासी मुकेश को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की है.