नाबालिग से दुष्कर्म के दाेषी काे 20 साल की कैद, 50 हजार रुपए लगाया जुर्माना

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Published : Sep 21, 2022, 7:19 PM IST

दुष्कर्म के दाेषी काे 20 साल की कैद
दुष्कर्म के दाेषी काे 20 साल की कैद ()

धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट (Rape accused sentenced to 20 years) ने कौलारी थाने में साल 2021 में दर्ज हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले (Minor Rape Case in Dholpur) में बुधवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद के साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट (Rape accused sentenced to 20 years) ने कौलारी थाने में साल 2021 में दर्ज हुए 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बुधवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मामले में पीड़ित के होस्टाइल होने बाद सजा सुनाते हुए मुल्जिम मुरारी पुत्र विद्याराम को आईपीसी की धारा 376 और 3 व 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके (Kaulari police station of Dholpur) का है, जहां 4 जून, 2021 को पशुओं के लिए खेत से चारा काटने गई नाबालिग के साथ मुल्जिम मुरारी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख मुल्जिम मौके से फरार हो गया था, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुरारी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, आरोपी जमानत पर चल रहा था.

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लोक अभियोजक मिश्रा ने आगे बताया कि प्रकरण में ट्रायल के दौरान पीड़िता होस्टाइल हो गई. लेकिन फोरेंसिक लेबोरेटरी की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक ने पत्रावली में पेश किया. डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बुधवार को मुल्जिम मुरारी पुत्र विद्याराम को आईपीसी की धारा 376 और 3 व 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया.

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