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चूरूः चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो साल की सजा, 4 लाख का जुर्माना

चूरू के सुजानगढ़ में चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दो साल के साधारण कारावास और चार लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने परिवादी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे.

सुजानगढ़ चेक बाउंस मामला, Sujangarh check bounce case
चेक बाउंस के मामले में आरोपी को सजा
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Published : Feb 25, 2020, 11:18 PM IST

सुजानगढ़ (चूरू). चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने आरोपी मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद हुसैन तेली को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और चार लाख रुपए के जुर्माने से की सजा सुनाई है.

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को सजा

परिवादी के अधिवक्ता एड. जगवीर गोदारा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद शकील ने परिवादी जगदीश प्रसाद से दो लाख रूपये नगद, दो रूपये प्रति सैकड़ा ब्याज पर 29 जुलाई 2015 को उधार लिये थे. आरोपी ने एक-एक लाख रूपये के एच.डी.एफ.सी. बैंक के दो चेक 25 जनवरी 2016 के परिवादी को दिये. साथ ही एक इकरारनामा एक सौ रूपये के स्टाम्प पर लिख कर भी दिया. 25 जनवरी 2016 तक आरोपी ने परिवादी को उधार लिये गये दो लाख रूपये मय ब्याज के नहीं चुकाये.

ये पढ़ेंः भागकर रचाई शादी तो...घरवालों ने दी जान से मारने की धमकी, जोड़े ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

परिवादी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने खाते में दोनों चेक भुगतान प्राप्त करने के लिए जमा करा दिये, लेकिन आरोपी के अपना खाता बंद करवा लेने के कारण चेक बाउंस हो गये. इसकी सूचना एच.डी.एफ.सी. बैंक से 28 जनवरी 2016 को प्राप्त हुई. परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, जिसे आरोपी ने नहीं लिया. जिस पर परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया.

ये पढ़ेंः चूरू: चालानी गार्ड का हाथ छुड़ाकर भागा पेशी पर आया आरोपी, दोबारा हुआ गिरफ्तार

न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मोहम्मद शकील को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और चार लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश न्यायालय की ओर से दिये गये हैं. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है.

सुजानगढ़ (चूरू). चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने आरोपी मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद हुसैन तेली को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और चार लाख रुपए के जुर्माने से की सजा सुनाई है.

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को सजा

परिवादी के अधिवक्ता एड. जगवीर गोदारा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद शकील ने परिवादी जगदीश प्रसाद से दो लाख रूपये नगद, दो रूपये प्रति सैकड़ा ब्याज पर 29 जुलाई 2015 को उधार लिये थे. आरोपी ने एक-एक लाख रूपये के एच.डी.एफ.सी. बैंक के दो चेक 25 जनवरी 2016 के परिवादी को दिये. साथ ही एक इकरारनामा एक सौ रूपये के स्टाम्प पर लिख कर भी दिया. 25 जनवरी 2016 तक आरोपी ने परिवादी को उधार लिये गये दो लाख रूपये मय ब्याज के नहीं चुकाये.

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परिवादी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने खाते में दोनों चेक भुगतान प्राप्त करने के लिए जमा करा दिये, लेकिन आरोपी के अपना खाता बंद करवा लेने के कारण चेक बाउंस हो गये. इसकी सूचना एच.डी.एफ.सी. बैंक से 28 जनवरी 2016 को प्राप्त हुई. परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, जिसे आरोपी ने नहीं लिया. जिस पर परिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया.

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न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मोहम्मद शकील को दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और चार लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश न्यायालय की ओर से दिये गये हैं. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है.

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