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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 19, 2023, 9:00 AM IST

Chittorgarh Court News, बस्सी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी पर बड़ा आर्थिक दंड भी लगाया.

POCSO court sentenced 20 years imprisonment
अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

चित्तौड़गढ़. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल का कारावास और जुर्माना के सजा सुनाई है. मामला बस्सी थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी नाबालिग को भगा ले गया था. मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को शनिवार को सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट क्रमांक संख्या-एक ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे अलग-अलग धाराओं में 43000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. उन्होंने बताया कि 30 जनवरी 2022 को एक व्यक्ति ने बस्सी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी को लेकर वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक गांव में गया था, जहां से उसकी बेटी लापता हो गई. उसने उसकी बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया. काफी पूछताछ के बाद सामना आया कि एक शख्स उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया.

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पेश किए गए 21 गवाह : उन्होंने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 45 दस्तावेज और 21 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माना, 366 के तहत 7 वर्ष और 10000 रुपए, धारा 344 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3000 रुपए का जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कैद के साथ 25000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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