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चित्तौड़गढ़ कलेक्टर ने जारी किए आदेश, लॉकडाउन के दौरान मनरेगा का काम भी रहेगा बंद

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Published : May 8, 2021, 8:20 PM IST

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं. इसके तहत लॉकडाउन के दौरान मनरेगा का काम भी बंद रहेगा.

Chittorgarh news, Collector issued orders
चित्तौड़गढ़ कलेक्टर ने जारी किए आदेश

चित्तौड़गढ़. जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प. 7(1)गृह- 7/2021 दिनांक 6 मई की अनुपालना में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की राजस्व सीमा में गृह विभाग के आदेश दिनांक 30 अप्रैल को जारी महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में 10 मई प्रातः 5 बजे से 24 मई प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में 30 अप्रैल के आदेशों के अतिरिक्त अन्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यह आदेश 10 मई प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा.

विवाह समारोह के सम्बन्ध में

  • कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है, जोकि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है. जिले के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 31 मई तक विवाह-समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 31 मई के बाद आयोजित कराया जाये, ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके.
  • इस दौरान हुए विवाह समारोह में दूल्हा-दूल्हन, बाराती-घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं. अतः कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 31 मई तक अनुमति नहीं होगी. विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिसकी सूचना DOITC द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov. – e-Intimation:MARRIAGE पर देनी होगी. विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेन्ट और इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी. शादी के लिए टेण्ट हाउस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी.
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रखा जायेगा. शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टेण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडंवास बुकिंग के लिए दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा.
  • किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी

अन्य गतिविधियां

  • ग्रामीण क्षेत्रों मे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए उक्त कार्य स्थगित रहेंगे. इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे.
  • संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें.
  • हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ Attendants की बढ़ती हुई संख्या से संक्रमण के फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है. अतः संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में उपस्थित Attendants के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे.
  • समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे-बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.
  • अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे.
  • संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

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  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रिओं को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RTPCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री RTPCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) DOITC को भेजकर CQAS के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी.
  • समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये, जिससे आवागमन में सुविधा हो. उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन होगा. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे.
  • निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी.
  • इंसीडेन्ट कमाण्डर्स (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी.
  • समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी.

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जिला परिषद के सीईओ ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खटीक ने इंटरस्टेट चेकपोस्ट नयागांव का औचक निरीक्षण कर कार्मिकों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए निर्देशित किया. सीईओ ने बताया कि चेकपोस्ट पर बाहर से आने वाले लोगों का संपूर्ण ब्योरा रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है. सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को शपथ पत्र के साथ-साथ फॉर्म नंबर 4 से संबंधित समस्त सूचनाएं अच्छे से संकलित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना आवश्यक है.

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