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भीलवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

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Published : Sep 24, 2019, 3:12 PM IST

भीलवाड़ा में 4 साल पुराने दुष्कर्म के मामने में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया.

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भीलवाड़ा. पॉस्को कोर्ट संख्या 2 में मंगलवार को 4 साल पुराने मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी युवक ने 4 साल पूर्व बदनोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

विशिष्ठ लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 1 जुलाई 2016 को बदनोर थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि वह खेत पर काम करने गए थे. इस दौरान गांव के ही रहने वाले दिनेश कुमार लोहार ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया और घर से जेवरात भी चुरा ले गया. उनकी नाबालिक बेटी को गांव के बाहर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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इस पर बदनोर पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में आज कोर्ट ने 18 गवाह और 32 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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भीलवाड़ा - भीलवाड़ा पॉस्को कोर्ट संख्या 2 में आज 4 साल पुराने मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी आरोपी पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया । दोषी युवक ने 4 साल पूर्व बदनोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था ।


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विशिष्ठ लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 1 जुलाई 2016 को बदनोर थाने में पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि वह खेत पर कार्य करने गए हुए थे । इस दौरान गांव के ही रहने वाले दिनेश कुमार लोहार उनकी बेटी को अपहरण कर लिया और घर से जेवरात भी चुरा ले गया । दिनेश कुमार उनकी नाबालिग बेटी को गांव के बाहर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया । इस पर बदनोर पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया । इस मामले में आज कोर्ट ने 18 गवाह और 32 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया ।





Conclusion:


बाइट - श्रुति शर्मा , विशिष्ठ लोक अभियोजक ,पोक्सो संख्या 2 कोर्ट
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