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पैथोलॉजी लैब का 31 अगस्त तक पंजीकरण नहीं करवाने पर चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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Published : Aug 27, 2019, 9:03 PM IST

rajasthan news, बाड़मेर में पैथोलॉजी लैब की खबर

जिले में क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी चिकित्सा संस्थानों को पैथोलॉजी लैब का पंजीकरण करवाना होगा. स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने मंगलवार को बताया कि 31 अगस्त तक पंजीकरण का काम करवाना होगा अन्यथा जुर्माना लग सकता है.

बाड़मेर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन बाड़मेर में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों को पैथोलॉजी लैब का क्लीनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा. जो लैब संचालक पंजीकरण नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

बाड़मेर जिले में पैथोलॉजी लैब का पंजीकरण

कमलेश चौधरी ने बताया कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) नियम 2013 एवं केंद्र सरकार के नियम 2018 के तहत 31 अगस्त तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक पैथोलॉजी लैब का पंजीकरण नहीं करवाने पर नियमानुसार जुर्माना लगेगा.

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पहले प्रोविजनल तथा बाद में स्थाई पंजीकरण जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में करवाना होगा. इस दौरान हेल्थ मैनेजर नरेंद्र कुमार खत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे.

Intro:बाड़मेर

बाड़मेर जिले की सभी चिकित्सा संस्थान पैथोलॉजी लैब का 31 अगस्त तक करवाना होगा पंजीकरण अन्यथा लगेगा जुर्माना


सभी चिकित्सा संस्थान पैथोलॉजी लैब का क्लीनिक एस्टेब्लिस्मेतन्ट एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य इसी महीने की 31 अगस्त तक करवाना होगा पंजीकरण अन्यथा लग सकता है जुर्माना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी


Body:बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कमलेश चौधरी ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन बाड़मेर में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जिले मे सभी चिकित्सा संस्थान पैथोलॉजी लैब का क्लीनिक एस्टेब्लिस्मेतन्ट एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी होगा जो लैब संचालक पंजीकरण नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। क्लीनिकल एस्टेब्लिस्मेतन्ट एक्ट ( रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) नियम 2013 एवं केंद्र सरकार के नियम 2018 के तहत 31 अगस्त तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा ।


Conclusion:उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक पैथोलॉजी लैब का पंजीकरण नहीं करवाने पर नियमानुसार जुर्माना लगेगा पहले प्रोविजनल तथा बाद में स्थाई पंजीकरण जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में करवाना होगा। इस दौरान हेल्थ मैनेजर नरेंद्र कुमार खत्री भी प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद रहे।


बाईट- डॉक्टर कमलेश चौधरी ,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
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