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नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में पोस्को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा...45 हजार का जुर्माना

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Published : Aug 30, 2019, 10:53 PM IST

बांसवाड़ा दुष्कर्म मामला, banswara rape case

बांसवाड़ा जिले की पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में दोषी को 14 साल की सजा के साथ 45000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बांसवाड़ा. जिले की पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को 13 वर्षीय एक नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. पोक्सो कोर्ट ने साथ ही आरोपी को 14 साल का सश्रम कारावास भी सुनाया है. विशेष कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ़ ने अपने फैसले में अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ ₹45000 का जुर्माना भी लगाया है.

पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई सजा

असल में मामला मई 2016 का है जब सल्लोपाट थाना क्षेत्र का एक परिवार गुजरात से मजदूरी कर लौट रहा था. उस वक्त परिवार की एक बालिका का एक युवक ने अपहरण कर लिया था. बालिका को बंधक बनाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बालिका के परिजन किसी तरह बालिका को ढूंढ़ कर घर ले आए. उसके बाद परिवार वालों ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में लिखवाई. पुलिस की ओर से इस केस की छानबीन की गई. जिसके बाद पुलिस ने सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जालिमपुरा निवासी शैलेश पुत्र वारजी गरासिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.

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इस बारे में अतिरिक्त लोक अभियोजक शाहिद खान ने बताया कि लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए गठित कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने आरोपी शैलेश को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. इसके तहत लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही ₹45000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

Intro:
बांसवाड़ा । 13 वर्षीय एक बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया और उसे 14 साल का सश्रम कारावास सुनाया । विशेष कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ़ ने अपने फैसले में अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ ₹45000 का जुर्माना भी लगाया। Body:सल्लोपाट थाना क्षेत्र का एक परिवार मई 2016 में गुजरात से मजदूरी कर लौट रहा था। उस दौरान परिवार की बालिका का एक युवक ने अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह परिजन बालिका को ढूंढ कर लाए और इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में सज्जनगढ़  थाना क्षेत्र के जालिमपुरा निवासी शैलेश पुत्र वारजी गरासिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। Conclusion:अतिरिक्त लोक अभियोजक शाहिद खान के अनुसार लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए गठित कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने आरोपी शैलेश को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया और उसे अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।इसके तहत लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही ₹45000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

बाइट.. शाहिद खान अतिरिक्त लोक अभियोजक
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