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अलवरः पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट

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Published : Sep 25, 2020, 7:54 AM IST

अलवर जिले की आठ पंचायत समितियों की 251 ग्राम पंचायतों में चार चरण में मतदान होने हैं. पहला चरण 28 सितंबर को होगा. पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी वोट डाल सकेंगे. लेकिन उसके लिए विशेष गाइडलाइन होगी. पॉजिटिव मरीजों को अंत में वोट डालने की अनुमति रहेगी. साथ ही केंद्र व राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों की पालना के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

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कोरोना पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट

अलवर. चार चरण में अलवर की 251 ग्राम पंचायत समितियों में सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव होंगे. कोरोना के बीच विशेष इंतजाम के साथ चुनाव कराए जाएंगे. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया होगी. पंचायत चुनाव छोटे स्तर का चुनाव होता है. इसमें मतदाता के लिए एक वोट खासा महत्वपूर्ण होता है. कई बार 1 वोट से हार जीत का फैसला होता है. ऐसे में जिला कलेक्टर आनंदी ने कहा कि पंचायत चुनाव में पॉजिटिव मरीज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.

कोरोना पॉजिटिव मरीज भी डाल सकेंगे वोट

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 188 के तहत जो व्यक्ति ने वचन नामावली में पंजीकृत है. वो मतदान करने का हकदार होगा. जिले में सरपंच व पंच पद के निर्वाचन में मतदान कराने के लिए ऐसे मतदाता भी आगे आ सकते हैं. जो कोविड पॉजिटिव मतदाता की मतदान प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिन पंचायतों के लिए मतदान होना है. उन पंचायतों में एक दिन पहले कोरोना वायरस की सूचना संबंधित उपखंड स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. स्वास्थ्य विभाग से मिली सूचना के आधार पर यह जानकारी मतदान दलों को उपलब्ध कराई जाएगी.

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मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड पॉजिटिव किए गए मतदान से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधिनस्थ स्वास्थ्य कर्मी पटवारी ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से ऐसे मतदाता से संपर्क पर निर्देशित करेंगे. संबंधित कार्मिक ऐसे मतदाताओं से मतदान सूची में नाम ऐड करना भी प्राप्त करेंगे. यदि वह मतदाता मतदान करने की इच्छुक रहता है, तो ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क ऐसे व्यक्ति के मतदान के लिए समय निर्धारित करेंगें. उस व्यक्ति का मतदान सबसे अंत में कराया जाएगा.

मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति की ओर से मतदान के समय ग्लब्स पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य उपाय का पालन करेंगे. स्वास्थ्य कर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदान सूची में नाम और अवगत कराएगा. इसकी पहचान के लिए पीपीई किट और मास्क नहीं हटाया जाएगा. मतदान अधिकारी मतदान के लिए अनुमति देगा. मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए उनकी अंगुली पर सहाई और मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी.

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