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झालावाड़ : नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले पुजारी को 5 साल की सजा

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Published : Apr 16, 2019, 5:04 PM IST

Updated : Apr 18, 2019, 3:44 PM IST

झालावाड़ कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले पुजारी को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दी 5 साल की सजा

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पुजारी को 5 साल की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने 11 महीने पहले नाबालिग से अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

दरअसल, झालावाड़ के मंडावर क्षेत्र में 9 मई 2018 को एक नाबालिग अपनी सहेली के साथ मंदिर के पास खेल रही थी. तभी मंदिर का पुजारी प्रदीप वैष्णव बालिका को प्रसाद देने का झांसा देकर अपने कमरे में बुलाता है और बालिका से अश्लील हरकत करता है. बालिका ने घर पहुंचकर अश्लिल हरकत का सारा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया जिसके बाद बालिका के पिता ने महिला थाने पहुंचकर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई.

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दी 5 साल की सजा

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. न्यायाधीश ने 7 गवाहों के बयान और 13 दस्तावेजों के आधार पर बहस सुनने के बाद अभियुक्त प्रदीप वैष्णव को 5 साल की कैद और 5 हजार का जुर्माना लगाया है.

Intro:नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल


Body:झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 11 महीने पहले नाबालिग से अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

झालावाड़ के मंडावर क्षेत्र में 9 मई 2018 को एक नाबालिग अपनी सहेली के साथ मंदिर के पास खेल रही थी तभी मंदिर का पुजारी प्रदीप वैष्णव बालिका को प्रसाद देने का झांसा देकर अपने कमरे में बुलाता है और बालिका से अश्लील हरकत करता है. बालिका ने घर पहुंचकर अश्लिल हरकत का सारा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया जिसके बाद बालिका के पिता ने महिला थाने पहुंचकर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई.


Conclusion:पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. न्यायाधीश ने 7 गवाहों के बयान और 13 दस्तावेजों के आधार पर बहस सुनने के बाद अभियुक्त प्रदीप वैष्णव को 5 साल की कैद और 5 हजार का जुर्माना लगाया है.
Last Updated : Apr 18, 2019, 3:44 PM IST
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