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कोटा में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त, 9 दिन में 4767 लोगों पर कार्रवाई, वसूला 6.38 लाख जुर्माना

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Published : Apr 11, 2021, 6:39 AM IST

कोटा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शहर पुलिस की ओर से लगातार आम नागरिकों से समझाइश की जा रही है. कोरोना की चेन को तोड़ने और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करने के लिए पुलिस सख्ती भी अपना रही है.

कोटा में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त, Police strict about corona in Kota
कोटा में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त

कोटा. शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर पुलिस ने समझाइश के साथ अब सख्ती करना शुरू कर दिया है. जिस पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 8 बजे से कर्फ्यू पर दुकानदारों को सात बजे बंद करने के आदेश पर दुकानों को बंद करवाया गया.

कोटा में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त

दस दिनों में चार हजार लोगो के बनाये चालान

कोटा पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 1 से 9 अप्रेल के बीच शहर पुलिस ने 4 हजार 767 लोगों के चालान बनाकर 6 लाख 38 हजार 500 रुपये की वसूली की है. इनके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में वाहनो को जब्त की कार्रवाई और सीज की कार्यवाही भी की जारी है.

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एसपी डॉ. विकास पाठक ने बताया कि कोटा में 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी नहीं रखने वाले 4 हजार 552 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 लाख 52 हजार 200 का जुर्माना और बिना मास्क घूमते पाए जाने वाले 367 व्यक्तियों के विरुद्ध 1 लाख 83 हजार 500 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई है और कुल 215 वाहनों को एमवी एक्ट में जब्त किया गया है.

अवहेलना पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान किए गए सीज

विभिन्न दुकानें, बाजार मॉल एवं संस्थानों में गाइडलाइन की अवहेलना पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कोटा पुलिस की ओर से प्रशासन, निगम कोटा उत्तर/कोटा दक्षिण और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ संयुक्त रूप से सीज की कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में 4 अप्रैल को विज्ञान नगर थाना क्षेत्र स्थित बिग बाजार एवं बेस्ट प्राइस में गाइडलाइन की अवहेलना पाए जाने पर सीज करने की कार्रवाई की गई और 9 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र में जैन पुष्प नमकीन और मिष्ठान भंडार जेपी मार्केट मोहन टॉकीज क्षेत्र में गाइडलाइन के अवहेलना पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई की गई है.

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कोटा शहर पुलिस की आमजन से अपील

लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से 9 अप्रैल को जारी गाइडलाइन के अनुसार कोटा शहर में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसाय कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सांय 7 बजे तक बंद कर दिए जाएं, ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति 8 बजे तक अपने-अपने घर पहुंच सके.

कोटा शहर पुलिस समस्त शहरवासियों से अपील करती है कि आप बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से शहर में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू और कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए जारी निर्देशों की पालना करें और अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे,अनावश्यक यात्रा ही नहीं करें,जिससे बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके.

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