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कोटा में चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने बाल विवाह रुकवाया, मां-बाप पाबंद

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Published : May 26, 2021, 10:49 PM IST

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कोटा में बाल विवाह रुकवाया

कोटा में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से कोटा पुलिस ने एक 17 साल की बालिका का बाल विवाह रुकवाया है. पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया और अस्थाई शेल्टर बालिका गृह में भेज दिया. बालिका के माता-पिता को भी पुलिस ने पाबंद किया है.

कोटा. कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक बाल विवाह की सूचना पर पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई की है. इसमें 17 वर्षीय बालिका का विवाह करवाया जा रहा था. पुलिस ने परिजनों को पाबंद किया है. साथ ही बालिका को दस्तयाब करते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. जहां से उसे अस्थाई शेल्टर बालिका गृह में भेज दिया गया. मामले में पुलिस भी बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी.

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कुन्हाड़ी थाना इलाके में 17 वर्षीय बालिका का विवाह किया जा रहा था. जिसकी बारात भी आज बारां से आनी थी और दोपहर में यह विवाह होना था. इसकी गुप्त सूचना फोन के जरिए चाइल्डलाइन को मिली. सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण अधिकारी विनय शर्मा के नेतृत्व में चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर कल्पना प्रजापति और रेखा शाक्य मौके पर पहुंची. साथ ही कुन्हाड़ी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल भी मौके पर भेजे गए. जहां पर नाबालिग किशोरी के विवाह को रुकवाया गया. साथ ही आरोपी मां-बाप के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पुलिस थाने ले गई.

कोटा में बाल विवाह रुकवाया

जब बालिका की उम्र के लिए सर्टिफिकेट मांगा गया तो परिजनों ने जो सर्टिफिकेट दिखाया उसमें 2004 की जन्म तिथि अंकित थी. ऐसे में बालिका अभी महज 17 साल की है. साथ ही बालिका भी विवाह के लिए तैयार थी, लेकिन बाल विवाह अधिनियम के तहत उसे भी समझाया गया. साथ ही बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने एहतियात बरतते हुए बालिका को नांता स्थित ज्योतिबा फुले क्वारंटाइन सेंटर में अस्थाई रूप से इस शेल्टर दिया है.

सीडब्ल्यूसी मेंबर एडवोकेट आबिद अब्बासी का कहना है कि बालिका के परिजन उसे घर भेज देने पर दोबारा विवाह कर सकते हैं. ऐसे में उसे नांता स्थित बालिका गृह में ही रखा जाएगा. मामले में कुन्हाड़ी थाना उप निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि बालिका के माता-पिता अपनी 17 वर्षीय बालिका की शादी कर रहे थे, पुलिस का कहना है कि बालिका की मां व पिता को पाबंद कर दिया है. इनके खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय के जरिए इस्तगासा लगाकर कार्रवाई की जाएगी. शादी के इस मामले में बारां से जहां बारात आने वाली थी, उन्हें भी पाबंद किया गया है. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

मौके पर नहीं मिली बालिका

सीडब्ल्यूसी सदस्य विमल चंद जैन ने बताया कि मौके पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंच गई, लेकिन बालिका जिस जगह विवाह था, वहां बालिका नहीं मिली. इसके बाद जहां पर खाना बनवाया जा रहा था वहां भी पुलिस व अन्य टीम के सदस्य पहुंचे, लेकिन वहां भी बालिका नहीं मिली. ऐसे में आस-पड़ोस के घरों की भी तलाशी ली. बालिका अपने चाचा के घर पर मिली. जहां से उसे दस्तयाब किया गया.

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