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Rajasthan High Court: कांग्रेस नेता सिंघवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका, आयकर विभाग ने जवाब के लिए मांगा समय

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Published : Mar 29, 2022, 8:42 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से आयकर असेसमेंट को लेकर दायर पांच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को जवाब के लिए समय दिया (Income tax case in Rajasthan High Court) है. वहीं पूर्व में दिये गये अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तब बढ़ाते हुए रि-असेसमेंट करने पर लगी रोक को बढ़ाया है.

Income tax case in Rajasthan High Court
कांग्रेस नेता सिंघवी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका, आयकर विभाग ने जवाब के लिए मांगा समय

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से आयकर असेसमेंट को लेकर दायर पांच याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को जवाब के लिए समय दिया (High Court on Abhishek Manu Singhvi) है. वहीं पूर्व में दिये गये अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तब बढ़ाते हुए रि-असेसमेंट करने पर लगी रोक को बढ़ाया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए आयकर विभाग की ओर से मौजूद अधिवक्ता केके बिस्सा ने जवाब के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय दिया. वहीं कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो दो सप्ताह में उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं. मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को मुकरर्र की गई है. सिंघवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम व अंजय कोठारी ने पैरवी की. पांच सालों के आयकर असेसमेंट को लेकर अलग-अलग याचिकाएं पेश की गई थीं. जिन पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था. तब तक आयकर विभाग को निर्देश दिये हैं कि वे रि-असेसमेंट नहीं करेंगे.

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