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स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त तक निरीक्षण करने के दिए निर्देश

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Published : Mar 16, 2021, 10:45 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश की स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई किया है. जहां राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिन्हित 107 स्कूलों का निरीक्षण कर सितम्बर 2021 के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने की सुनवाई, Rajasthan High Court heard
राजस्थान हाईकोर्ट ने की सुनवाई

जोधपुर. प्रदेश की स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिन्हित 107 स्कूलों का निरीक्षण कर सितम्बर 2021 के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता लीगल एड एडं अवयेरनेस कमेटी एनएलयू जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कमेटी से जुड़े एनएलयू छात्रों ने 107 स्कूलों का निरीक्षण कर कमियों के संबंध में कोर्ट न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था. इस पर 02 मार्च 20 को आदेश जारी कर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को निरीक्षण कर स्ट्‌टेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव देव कुमार खत्री ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल बंद होने की वजह से निरीक्षण नहीं हो पाया.

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अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने कहा कि कोविड-19 के चलते स्कूले बंद थी और जुलाई 2021 में स्कूलें खुलने की संभावना है. उच्च न्यायालय ने सचिव खत्री को निर्देश दिए है कि 31 अगस्त 2021 तक स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करे. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होगी.

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