सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर टली सुनवाई...वकील ने लिया स्थगन, अब 23 अगस्त को होगी सुनवाई

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Published : Aug 2, 2021, 4:27 PM IST

सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन

सलमान खान (Salman Khan) के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले (black deer hunting case) में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं. जिनका सम्बंध एक ही केस से है. ऐसे में सभी अलीलें हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ट्रांसफर करने की पिटीशन दाखिल की गई है. जिस पर सुनवाई होनी है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन (transfer petition) पर सोमवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में 23 अगस्त तक सुनवाई को टाल दिया गया है.

सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत (Hastimal Saraswat) के आग्रह पर सुनवाई को टाल दिया गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से भी एएजी फरजंद अली को जवाब पेश करना था, लेकिन सरकार को भी जवाब पेश करने के लिए समय मिल गया है. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के चलते सुनवाई रूकी हुई है.

अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं. जिनका सम्बंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है.

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वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है. तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है. जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया था.

ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई किये जाने की मांग इस पिटीशन में की गई है. सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी.

जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन हैं.

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