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वेस्ट वे हाइट्स योजना में आ रही बाधाएं होंगी दूर, एकल पट्टा कार्रवाई के लिए नीति-निर्धारित

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Published : Feb 9, 2021, 1:54 PM IST

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वेस्ट वे हाइट्स योजना में आ रही बाधाएं होंगी दूर

वेस्ट वे हाइट्स योजना की सभी बाधाओं को दूर करते हुए जल्द विकास करने के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में काश्तकारों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जेडीसी गौरव गोयल ने योजना में पार्क, बिजली, सीवर, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए जेडीए सचिव को एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए. वहीं अभियांत्रिकी निदेशक द्वितीय को इस योजना में सभी विकास कार्य करवाने के लिए कहा

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में वेस्ट वे हाइट योजना के अलावा सेक्टर व्यवसायिक भू-पट्टी के प्रकरणों में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44, 90क और एकल पट्टा कार्रवाई में समरूपता लाने के लिए नीति निर्धारण, नवीन एसओपी, चेक लिस्ट और परिपत्र जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. इसके साथ ही स्मार्ट सिटी फेस 1,2,3 के तहत जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित स्मार्ट सॉल्यूशन उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए निविदा प्रपत्र का अनुमोदन किया गया.

वहीं नए भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के आधार पर खातेदारों द्वारा अवाप्ति को चुनौती दी गई. 25 याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं. इनमें से अधिकांश के विकल्प पत्र अनुसार यथासंभव विकसित भूमि दिए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय में लंबित अवाप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वापस लेने के लिए सहमति बनी. वहीं ऐसे प्रकरण जिनमें खातेदारों को लॉटरी के माध्यम से विकसित भूमि का आवंटन पत्र/पट्टा जारी कर दिया गया है.

लेकिन मौके पर कब्जा नहीं लेने के कारण अथवा आवंटित भूखंडों की लोकेशन से संतुष्ट नहीं होने के कारण खातेदारी द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है. और खातेदार की भूमि का कब्जा प्राप्त ना होने के कारण क्षेत्र में योजना विकसित नहीं हो पा रही है. ऐसे में नगरीय विकास विभाग मुआवजे के बदले 15/25% विकसित भूमि उसी योजना में से आवंटित करने और यदि संभव नहीं हो तो कारण अंकित करते हुए, उसके समकक्ष/समतुल्य भूमि से आवंटित करने के निर्देश हैं.

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ऐसे खातेदारों को पूर्व में आवंटित भूखंडों को निरस्त करते हुए उनकी स्वयं की भूमि में से भूखंड आवंटित कर देने के बशर्ते वो न्यायालय से मुकदमा वापस लेकर अपनी संपूर्ण भूमि का कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण को समर्पित करें. इसके अलावा ऐसे प्रकरण जिनमें खातेदार को आवंटित भूखंड का कब्जा आवंटित भूखंड की भूमि पर होने के कारण जेडीए द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है. ऐसे प्रकरणों में समान क्षेत्रफल की समान सड़क की चौड़ाई और उपलब्ध भूखंडों की सूची बनाकर खातेदारों को विवाद में भूखंडों का आवंटन आवेदन प्राप्त होने पर सीमित लॉटरी के माध्यम से कर दिया जाएगा.

वहीं पर्यटन सुविधा केंद्र चौड़ा रास्ता के संचालन के लिए अनुबंधित फर्म को कोविड-19 महामारी और पर्यटक अभाव के दृष्टिगत अनुबंधित फर्म को बकाया राशि जमा कराने में सशर्त शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया. बैठक में रमल्यावाला डेयरी योजना के एक भूखंड के नियमितीकरण करने का प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय भी लिया गया.

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