जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू कुमार धोबी को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता अपने परिवार सहित कालाडेरा की पोल फैक्ट्री में रहती थी. उसके पिता और अभियुक्त इसी फैक्ट्री में काम करते थे. पीड़िता के परिजनों ने 8 अगस्त 2015 को बिहार जाते हुए अभियुक्त को पीड़िता और उसके दिव्यांग भाई का ध्यान रखने को कहा था.
रात को अभियुक्त ने भाई-बहनों से अलग सो रही पीड़िता को परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. वहीं परिजनों के आने पर पीड़िता ने डर के मारे घटना की जानकारी नहीं दी. इसके बाद 31 अगस्त को अभियुक्त उसे अपने साथ चौमूं ले आया और थोड़ी देर में आने का कहकर चला गया.
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अभियुक्त के वापस नहीं आने पर पीड़िता पैदल जयपुर पहुंच गई और रास्ते में बालाजी के मंदिर के पास बैठी महिलाओं को जानकारी दी. इस पर पुलिस पीड़िता को थाने ले गई. जहां पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.