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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा

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Published : Sep 11, 2019, 10:50 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू कुमार दस साल की सजा सुनाई है.

court news, जयपुर खबर

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू कुमार धोबी को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि पीड़िता अपने परिवार सहित कालाडेरा की पोल फैक्ट्री में रहती थी. उसके पिता और अभियुक्त इसी फैक्ट्री में काम करते थे. पीड़िता के परिजनों ने 8 अगस्त 2015 को बिहार जाते हुए अभियुक्त को पीड़िता और उसके दिव्यांग भाई का ध्यान रखने को कहा था.

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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

रात को अभियुक्त ने भाई-बहनों से अलग सो रही पीड़िता को परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. वहीं परिजनों के आने पर पीड़िता ने डर के मारे घटना की जानकारी नहीं दी. इसके बाद 31 अगस्त को अभियुक्त उसे अपने साथ चौमूं ले आया और थोड़ी देर में आने का कहकर चला गया.

पढ़ें: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक लागू होगा NCERT का सिलेबस

अभियुक्त के वापस नहीं आने पर पीड़िता पैदल जयपुर पहुंच गई और रास्ते में बालाजी के मंदिर के पास बैठी महिलाओं को जानकारी दी. इस पर पुलिस पीड़िता को थाने ले गई. जहां पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजू कुमार धोबी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि पीडिता अपने परिवार सहित कालाडेरा की पोल फैक्ट्री में रहती थी। उसके पिता और अभियुक्त इसी फैक्ट्री में काम करते थे। पीडिता के परिजनों ने 8 अगस्त 2015 को बिहार जाते हुए अभियुक्त को पीडिता और उसके दिव्यांग भाई का ध्यान रखने को कहा था। रात को अभियुक्त ने भाई-बहनों से अलग सो रही पीडिता को परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों के आने पर पीडिता ने डर के मारे घटना की जानकारी नहीं दी। इसके बाद 31 अगस्त को अभियुक्त उसे अपने साथ चौमूं ले आया और थोडी देर में आने का कहकर चला गया। अभियुक्त के वापस नहीं आने पर पीडिता पैदल जयपुर पहुंच गई और रास्ते में बालाजी के मंदिर के पास बैठी महिलाओं को जानकारी दी। इस पर पुलिस आकर पीडिता को थाने ले गई। यहां पीडिता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
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