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विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के लिए शीघ्र जारी होगी संशोधित विज्ञप्ति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के नियम में संशोधन से हुए बदलाव

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Published : May 18, 2021, 3:59 PM IST

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के नियमों में संशोधन के कारण अब पावर कारपोरेशन में सीधी भर्ती के लिए आवेदन को जल्द ही संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी. ऐसे में छूटे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे.

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के नियमों में संशोधन, शीघ्र जारी होगी संशोधित विज्ञप्ति, Direct recruitment in power corporations, Recruitment in Jaipur power corporation, Modified application will be released
विद्युत निगमों में सीधी भर्ती

जयपुर. पिछले दिनों आर्थिक पिछड़ा वर्ग के नियमों में संशोधन के कारण निकाली गई भर्तियों के आवेदन प्रक्रिया में अब संशोधन किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रदेश के पांचों विद्युत निगमों में पिछले दिनों निकाली गई भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया के लिए जल्द ही संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी.

राजस्थान के पांचों विद्युत निगमों में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ रसायनज्ञ, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी एवं सूचना सहायक के कुल 1075 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से दिनांक 23-24 फरवरी, 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से 24 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे. इसी प्रकार सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक एवं कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक के 1295 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से भी 23-24 फरवरी, 2021 को विज्ञापन जारी कर 2 मार्च से 22 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे.

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इस दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय लिया है. उसके अनुरूप राज्य के पांचों विद्युत निगमों ने भी अपने नियमों में आवश्यक संशोधन किये हैं.

प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने के लिए पांचों विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के कुल 2370 पदों पर शीघ्र ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के लिए संबोधित विज्ञप्ति जारी की जायेगी.

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ईडब्ल्यूएस के साथ ही आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा आवेदन कर फीस जमा नहीं कराई है, अब आवेदन कर सकेंगे. तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है तथा साथ ही साथ फीस भी जमा करा दी है, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा कराई है, उनको नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों की ओर से स्वतः ही लौटा दी जाएगी तथा इसके लिए उन्हें पृथक से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

प्रमुख शासन सचिव ने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लिये गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार उक्त सभी पदों के लिए अब परीक्षा केन्द्र केवल राजस्थान राज्य में ही रखे जाएंगे. पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्रों के लिए अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों के विकल्प भी लिये गये थे, अतः उन्हें इस बाबत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

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