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6,000 करोड़ का राजस्व अर्जन विभाग के लिए बड़ी चुनौती: परिवहन आयुक्त

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Published : Sep 5, 2020, 2:08 PM IST

प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व परिवहन विभाग की तरफ से मिलता है. राज्य सरकार के द्वारा परिवहन विभाग को 5वें नंबर का दर्जा भी दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष का परिवहन विभाग को टारगेट भी जारी हो गया है. लेकिन परिवहन आयुक्त रवि जैन का कहना है कि 6 हजार करोड़ का टारगेट पूरा करना चुनौती पूर्ण है.

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6000 करोड़ का राजस्व अर्जन विभाग के लिए बड़ी चुनौती

जयपुर. प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग मुख्य है. राज्य सरकार के द्वारा परिवहन विभाग को 5वें नंबर का दर्जा भी दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष का परिवहन विभाग को टारगेट भी जारी हो गया है. बता दें इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिवहन विभाग को कुल 6000 करोड़ रुपए का टारगेट वसूलना है. जो विभाग के लिए 1 बड़ी चुनौती भी है. ऐसे में टारगेट को लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन का कहना है कि 6 हजार करोड़ का टारगेट पूरा करना चुनौती पूर्ण है.

6000 करोड़ का राजस्व अर्जन विभाग के लिए बड़ी चुनौती

आयुक्त रवि जैन ने कहा कि हमें प्रैक्टिकल बनकर इस 6,000 करोड़ रुपए के टारगेट को पूरा करना होगा और रियलिस्ट बंद कर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 करोड़ रुपए का टारगेट वसूल कर सरकार को देना एक बहुत बड़ी बात है. इसके साथ ही आयुक्त रवि जैन ने कहा कि अप्रेल, मई और जून 3 महीने कोरोना वायरस से बर्बाद हो गए हैं. ऐसे में 3 महीने तक विभाग को राजस्व बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरे 6,000 करोड़ वसूल कर सरकार को भी देंगे.

रवि जैन का कहना है कि पहले जहां वाहनों की बिक्री में बिल्कुल कमी आ गई थी. वहीं अब प्रदेश के अंतर्गत वाहनों की बिक्री में धीरे-धीरे गति आने लगी है. जिससे सरकार के राजस्व में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी भी होने लगी है. हालांकि अभी पहले की तुलना में काफी कम वाहन बाजार में बिक रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले बिक्री भी वाहनों की बाजार में नहीं हो पा रही है. जिसका भी विभाग पर असर पड़ा है.

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आयुक्त रवि जैन का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा अभी तक अपना टैक्स जमा नहीं कराया गया है और जिन का टैक्स बकाया है, उस पर भी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही सभी फ्लाइंग को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वह भी जिन का टैक्स बकाया है, उनसे जुर्माने राशि के साथ नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही राशि को वसूला जाए.

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