जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती- 2021 के विवादित प्रश्न-उत्तरों से (disputed answers of APRO recruitment 2021) जुडे़ मामले में राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश डीके शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एपीआरओ के 76 पदों पर गत 24 नवंबर को भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 24 अप्रैल को आयोजित की गई. वहीं बोर्ड की ओर से मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. जिस पर याचिकाकर्ता ने आधा दर्जन सवालों के जवाबों पर अपनी आपत्ति पेश की, लेकिन बोर्ड ने आपत्ति का सही ढंग से निस्तारण नहीं किया और याचिकाकर्ता के जवाबों को गलत माना.
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जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित रह गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि बोर्ड ने कुछ सवालों के जवाब गलत जांचे हैं. ऐसे में विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए और पेपर सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया जाए. याचिका में यह भी गुहार की गई है कि बोर्ड की ओर से जारी परिणाम को रद्द कर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.