जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2018 में पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी के चयन को निरस्त करने वाले आरपीएससी के पत्र पर रोक लगा दी है.
![जयपुर हाईकोर्ट की खबर, jaipur high court news](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/5560664_highcourt.jpg)
बता दें कि न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जयमाला मीना की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने गणित विषय से एडिशनल बीए किया था. जिसके गणित विषय के पुनर्मुल्याकंन का परिणाम भर्ती परीक्षा के बाद आया था.
ये पढ़ेंः 'अब हम 2, हमारा 1 का वक्त', जनसंख्या नियंत्रण जरूरी : बीडी कल्ला
याचिकाकर्ता के कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी पुनर्मुल्याकंन परिणाम तय समय में नहीं आने का हवाला देकर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है. जबकि उसके पुनर्मुल्याकंन के परिणाम को एडिशनल बीए परीक्षा के मुख्य परिणाम के दिन से ही माना जाना चाहिए. क्योंकि उत्तर पुस्तिका की जांच सही नहीं होने के कारण उसने पुनर्मुल्याकंन कराया था.
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थी के चयन को निरस्त करने वाले पत्र पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.