जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2022 में गलत उत्तर जांचने और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा (High court hearing petition in REET Result 2022) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कपूर मीणा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के दिए कुछ प्रश्नों के जवाबों को बोर्ड ने गलत माना है. इसके अलावा कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया. वहीं परीक्षा परिणाम में गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई गई है. जिसके चलते बोर्ड ने मनमाने तरीके से कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढा दिए और कुछ अभ्यर्थियों के अंक काफी कम कर दिए. ऐसे में विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए और नॉर्मलाइजेशन को सही किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
पढ़ें: रीट में चीट: 14 लाख में किया सौदा, पकड़ा गया डमी कैंडिटेट, रुपए वापस नहीं दिए, तो मामला करवाया दर्ज