ETV Bharat / city

पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

author img

By

Published : Aug 12, 2021, 8:27 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan HC) ने कॉलेज प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिया.

Rajasthan HC, PHD mandatory for college principal post
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी अनिवार्य (PHD mandatory for college principal post) करने के मामले में राज्य सरकार (Rajasthan Government) को जवाब के लिए 14 सितंबर तक का समय दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश बन्नालाल और 18 अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता कई साल पहले एसोसिएट प्रोफेसर बने थे. वरिष्ठता के चलते वे कई कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद पर भी काम कर रहे हैं. वहीं कॉलेज निदेशालय ने 31 जनवरी 2018 को आदेश जारी कर साल 1986 के सेवा नियमों में संशोधन करते हुए प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी होना जरूरी कर दिया.

यह भी पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्या संबल योजना पर लगाई रोक, अधिकारियों से किया जवाब तलब

याचिका में कहा गया कि इस प्रावधान से याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठों का चयन प्रिंसिपल पद के लिए कर लिया गया है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए.

वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 14 सितंबर को तय की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.