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राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

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Published : Jul 30, 2021, 7:03 PM IST

Updated : Jul 30, 2021, 8:57 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इससे यहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगा.

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राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच एक माह में सभी अतिक्रमणों को चिन्हित करें. उसके तीन माह के भीतर अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करे. इसके साथ ही अदालत ने 10 दिसंबर को पालना रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल यादव की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच की रोड मास्टर प्लान में दो सौ फीट चौड़ाई की है. वहीं मौके पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है. जिसके चलते यहां से रोजाना गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. जेडीए की ओर से प्रभावी कार्रवाई के बजाए सिर्फ दस्तावेजों में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट का अतिक्रमण हटाने को आदेश

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वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि अतिक्रमियों पर जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई की गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एक माह में अतिक्रमण चिन्हित कर अगले तीन माह में अतिक्रमणों को हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Last Updated : Jul 30, 2021, 8:57 PM IST
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