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Rajasthan Modified Lockdown: छूट का दायरा और बढ़ा, जानिए नई गाइडलाइन

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Published : Jun 15, 2021, 11:01 PM IST

सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा और बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में शाॅपिंग काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट्स और जिम खोलने की अनुमति दे दी है.

मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0, modified lockdown 2.0
सरकार ने लॉकडाउन में बढ़ाया छूट का दायरा

जयपुर. प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच अब सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा और बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन माॅडिफाइड लाॅकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में शाॅपिंग काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट्स और जिम खोलने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

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मंगलवार को जारी इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाॅकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार 16 जून की सुबह 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है. शनिवार सायं 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति है. इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.

प्रमुख दिशा-निर्देश

  • ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत और जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिषत कार्मिक अनुमत होंगे.
  • खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगा.
  • पूरी तरह वातानुकूलित शाॅपिंग काॅम्पलेक्स/माॅल सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. उनमें स्थित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोड़कर एक भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे. जैसे प्रथम दिन बेसमेंट और प्रथम फ्लोर की दुकानें और उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर और द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी. स्थानीय जन अनुशासन कमेटी की ओर से इसकी माॅनिटरिंग की जाएगी.
  • रेस्टोरेंट्स में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोड़कर एक, के रूप से अनुमत होगी. रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा. रेस्टोरेंट्स संचालकों की ओर से प्रतिष्ठान में वायु का उचित संचारन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की ओर से रेस्टोरेंट्स के विरूद्ध सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
  • रेस्टोरेंट्स की ओर से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी और टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी. होटल संचालक अपने इन-हाउस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे.
  • शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
  • मेट्रो रेल का संचालन होगा. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
  • सिनेमा हाॅल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों की ओर से अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था की प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा.
  • जिम और योगा सेन्टर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम और योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार हो. संचालकों की ओर से जिम और योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून 2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा.
  • सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी. इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे.

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राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में उपरोक्त छूट के साथ सभी कार्यालयों, रेस्टोरेंट्स, जिम, खेल परिसर आदि में सभी कार्मिकों, संचालकों, खिलाड़ियों, आगन्तुकों आदि को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकाॅल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करने एवं करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं.

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