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नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Published : Jul 11, 2019, 9:28 PM IST

जयपुर में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता की लज्जा भंग करने वाले अभियुक्त को भी एक साल की सजा सुनाई है.

अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 6 ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कालू खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावात ने गुरुवार को अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में अभियुक्त रहता था. अभियुक्त 13 नवंबर 2016 को उसे अकेला देखकर पार्क घुमाने का बहाना बनाकर ले गया. इसके बाद वह उसे शाम को वापस लौटने का झांसा देकर अजमेर ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता को 3 दिन तक अपने दोस्त के कमरे पर रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

वहीं 16 नवंबर को वापस लौटते समय जयपुर बस अड्डे पर दोनों को एक साथ देख कर अभियुक्त के भाई ने पुलिस को सूचित कर दिया. दूसरी तरफ घटना को लेकर 13 नवंबर को ही पीड़िता के पिता की ओर से अभियुक्त पर शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

लज्जा भंग के अभियुक्त को 1 साल की सजा
वहीं दूसरी तरफ जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने कालाडेरा थाना इलाके में रात को घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता की लज्जा भंग करने वाले अभियुक्त संदीप कुमार को 1 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त ने 5 जनवरी 2015 की रात पीड़िता के घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग की थी.

जाली नोटों की तस्करी करने वालों को 5 साल की सजा
वहीं विशेष अदालत ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले अभियुक्त छोटे लाल माली और मुकेश बावरिया को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने जाली नोट होने की जानकारी के बावजूद इन नोटों को अपने पास रखने के जुर्म में अभियुक्त सलीम राम, कल्याण और धनराज मीणा को 3 साल की सजा से दंडित किया है. बता दें कि बस्सी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जाली नोटों की तस्करी में लिप्त है. इस पर पुलिस ने 11 अप्रैल 2017 को अभियुक्त छोटे लाल माली को गिरफ्तार किया. पुलिस को उसके कब्जे से ₹2000 के 26 जाली नोट मिले. छोटेलाल की सूचना पर पुलिस ने मुकेश बावरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकली नोट छापने के उपकरण और 400 से अधिक नकली नोट बरामद किए. वहीं बाद में पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 6 ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कालू खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹115000 का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावात ने अदालत को बताया कि भट्टा बस्ती थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में अभियुक्त रहता था। अभियुक्त 13 नवंबर 2016 को उसे अकेला देखकर साइंस पार्क घुमाने का बहाना बनाकर ले गया। इसके बाद वह उसे शाम को वापस लौटने का झांसा देकर अजमेर ले गया। यहां अभियुक्त ने पीड़िता को 3 दिन तक अपने दोस्त के कमरे पर रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं 16 नवंबर को वापस लौटते समय जयपुर बस अड्डे पर दोनों को एक साथ देख कर अभियुक्त के भाई ने पुलिस को सूचित कर दिया। दूसरी तरफ घटना को लेकर 13 नवंबर को ही पीड़िता के पिता की ओर से अभियुक्त पर शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
वहीं दूसरी तरफ जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने कालाडेरा थाना इलाके में रात को घर में घुसकर नाबालिग पीड़िता की लज्जा भंग करने वाले अभियुक्त संदीप कुमार को 1 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त ने 5 जनवरी 2015 की रात पीड़िता के घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग की थी।


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