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POCSO Special Court: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Published : Apr 19, 2022, 8:32 PM IST

14 साल की नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (POCSO special court judgement in minor rape case) है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2.05 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर, 2016 को सांभरलेक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

POCSO special court judgement in minor rape case
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त भंवर लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (POCSO Special Court sentenced rape convict for life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.05 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य बहुत ही गंभीर है. उसने एक 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अन्य लोगों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ पिलाया और तीन दिन बंधक बनाकर उससे ज्यादती की व लैंगिक हमला किया. ऐसे में अभियुक्त उम्रकैद के तौर पर अपना शेष जीवन जेल में ही रखा जाए. विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 9 सितंबर, 2016 को सांभरलेक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि आरोपी ने उसे अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब डेढ़ साल पहले अपहरण कर तीन दिनों तक बंधक बनाया और इस दौरान नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया.

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पीड़िता ने उस समय लोकलाज के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई. वहीं अगस्त 2016 में जब वह राखी पर पीहर आई थी. इस दौरान 9 सितंबर को एक आरोपी ने उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भंवरलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है. गौरतलब है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी का मामला 7 फरवरी 2017 को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया था.

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