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पॉक्सो कोर्ट ने बालश्रम कराने वाले अभियुक्त को सुनाई 14 साल की सजा

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Published : Jun 1, 2022, 9:36 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने बच्चों को (Pocso court sentenced the accused ) बंधक बनाकर उनसे बालश्रम कराने वाले अभियुक्त को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 75 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

Pocso court sentenced the accused , Sentenced to 14 years for child labor
अभियुक्त को सुनाई 14 साल की सजा.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने एक दर्जन से अधिक बच्चों (Pocso court sentenced the accused ) को बंधक बनाकर उनसे बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त मोहम्मद सरफराज को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने बिहार निवासी इस अभियुक्त पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने 22 जुलाई, 2015 को नींदड़ रावजी का रास्ता स्थित बहुमंजिला मकान की चौथी मंजिल पर दबिश दी थी. यहां अभियुक्त 11 से 14 साल के पन्द्रह बच्चों से चूड़ियां बनवा रहा था. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उनसे सुबह 7 बजे से रात 11 बजे लगातार काम कराया जाता है. साथ ही न तो भरपेट खाना दिया जाता है और न ही बाहर जाने की अनुमति मिलती है. साथ ही उन्हें बंद कमरे में रखा जाता है और किसी से बात करते देखने पर अभियुक्त मारपीट भी करता है. अभियुक्त उन्हें बिहार से पढ़ाई कराने और काम सिखाने के बहाने जयपुर लाया था. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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