बड़ी राहत : अब बिना TC दूसरे स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे 1 से 8वीं के छात्र, जानिए निदेशालय का नया आदेश

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Published : Jul 8, 2021, 1:10 PM IST

Updated : Jul 9, 2021, 12:08 PM IST

Right to Education Act in Rajasthan

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) का हवाला देकर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय बीकानेर (Directorate of Education Bikaner) ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है. अब दूसरे स्कूल में प्रवेश (School Admission) के लिए टीसी की अनिवार्यता को लेकर नया आदेश जारी हुआ है.

बीकानेर. अब तक दूसरी स्कूल में प्रवेश पाने वाले बच्चों को पिछली स्कूल से टीसी की अनिवार्यता है लेकिन शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर इस अनिवार्यता में थोड़ी राहत दी है. दरअसल शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने एक आदेश जारी कर कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को दूसरी स्कूल में प्रवेश लेने पर टीसी की अनिवार्यता के मामले में एक आदेश जारी किया है.

जारी आदेशों के मुताबिक यदि किसी विद्यार्थी को अन्यत्र स्कूल में प्रवेश लेना है तो उसे किसी के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा. उसे अस्थाई रूप से प्रवेश दिया जाएगा. हालांकि बाद में संबंधित स्कूल से टीसी लेकर नई स्कूल में जमा कराने की अनिवार्यता भी रहेगी. लेकिन टीसी की बाध्यता नहीं होने से बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा. जारी आदेशों के मुताबिक अस्थाई तौर पर दिए गए प्रवेश को विद्यार्थियों की प्रविष्टि में शाला दर्पण पर भी आवश्यक रूप से प्रवेश किया जाएगा.

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इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए वर्ष पर्यंत तक प्रवेश करने को लेकर आदेश जारी किए हैं. कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा.

दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने का उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे और स्कूल परिवर्तन करने की मंशा होने के बावजूद भी टीसी की बाध्यता के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अब इस आदेश के बाद अभिभावक अपने बच्चों को दूसरी स्कूल में प्रवेश दिला सकेंगे.

Last Updated :Jul 9, 2021, 12:08 PM IST
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