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Chiranjeevi Yojana: चिरंजीवी योजना का बढ़ा दायरा, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर इन बीमारियों का भी होगा फ्री इलाज

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Published : Apr 2, 2022, 7:42 PM IST

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा और बढ़ा (New Health Benefit Packages added in Chiranjeevi Yojana) दिया है. अपनी बजट घोषणा के अनुरूप सीएम ने कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड, प्लेट्लेट्स एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस (बोन कैंसर) जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी निशुल्क उपलब्ध करवाने की मंजूरी दी है.

New Health Benefit Packages added in Chiranjeevi Yojana
चिरंजीवी योजना का बढ़ा दायरा

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चिरंजीवी योजना का दायरा बड़ा (New Health Benefit Packages added in Chiranjeevi Yojana) दिया है. प्रदेश में अब कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड, प्लेट्लेट्स एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस (बोन कैंसर) जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी निशुल्क उपलब्ध हो (New free health benefit packages in Chiranjeevi Yojana) सकेंगी.

बजट घोषणा पूरी: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नवीन पैकेज जोड़े जाने की मंजूरी दी है. इस पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी. बता दें कि राज्य सरकार ने आमजन को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी. मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में योजना के तहत सालाना बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है. इसके साथ ही इन जटिल स्वास्थ्य सेवाओं के नवीन पैकेज जोड़े जाने से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी.

पढ़ें: Rajasthan Budget 2022: कोकलियर इंप्लांट्स को चिरंजीवी योजना में किया शामिल, लाखों बच्चों को मिलेगा फायदा

ब्याज और शास्ति में छूट अब 30 जून तक: मुख्यमंत्री ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी. इस छूट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक थी, लेकिन योजना का समय सीमित होने और जागरूकता के अभाव में उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सका. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया है.

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