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जेडीए के लैंड बैंक को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सृजित की जाएंगी नई योजनाएं

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Published : May 22, 2022, 2:27 PM IST

जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों की ओर से चिह्नित की गई जमीनों का विधिक परीक्षण (JDA Land Bank Project) करवाते हुए प्लानिंग शाखा को भिजवाए जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिन जमीनों पर किसी तरह की विधिक बाधा नहीं है उन पर जल्द नई योजनायें सृजित करने और नीलामी योग्य भूखण्डों को नीलामी में रखने के निर्देश दिए हैं.

JDA Land Bank Project
जेडीए के लैंड बैंक को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सृजित की जाएंगी नई योजनाएं

जयपुर. जेडीए के लैण्ड बैंक को भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तीन श्रेणियों में बैठाकर नई योजनाएं (JDA Land Bank Project) विकसित की जाएंगी. इसे लेकर जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों की ओर से चिह्नित की गई जमीनों का विधिक परीक्षण करवाते हुए प्लानिंग शाखा को भिजवाए जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिन जमीनों पर किसी तरह की विधिक बाधा नहीं है उन पर जल्द नई योजनायें सृजित करने और नीलामी योग्य भूखण्डों को नीलामी में रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि पर दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी.

जेडीए के लैण्ड बैंक को और ज्यादा सुदृढ करने के लिए सभी जोन उपायुक्तों की ओर से अपने-अपने जोन क्षेत्र में उपलब्ध जमीन का चिह्निकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी. इस पर जेडीसी ने समस्त जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि वो खुद ही अपने-अपने जोन में चिह्नित जमीन की विजिट कर प्लानिंग करें. जेडीसी ने सेक्टर रोड की 154 हैक्टेयर भूमि की प्लानिंग करने के लिए संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए. साथ ही सभी जोन उपायुक्तों की ओर से चिह्नित की गई जमीन का विधिक परीक्षण करवाते हुए प्लानिंग शाखा को भिजवाए जाने के निर्देश दिए. वहीं जिन जमीनों पर किसी तरह की विधिक बाधा नहीं है. ऐसी भूमियों पर शीघ्र नवीन योजनाएं सृजित करने और नीलामी योग्य भूखण्डों को नीलामी में रखने के निर्देश दिए.

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जेडीसी ने प्रवर्तन शाखा की ओर से जनवरी 2019 से मई 2020 तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि समर्पित भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो. साथ ही उन्होंने अतिक्रमित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने पर उपायुक्तों को तुरंत प्रभाव से कब्जे में लेकर बोर्ड, फैसिंग लगवाकर कब्जे में लेने और उस जमीन की प्लानिंग कर भू-उपयोग के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि पर दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में 2500 वर्गमीटर और 18 मीटर ऊंचाई तक के अनुमोदित बिल्डिंग प्लान को वेबसाईट पर अपलोड किया जाएं.जोन स्तरीय कमेटी के निर्णय की एक प्रति प्रवर्तन शाखा को भी भिजवाई जाएं साथ ही अधिकृत वास्तुकार की ओर से प्रस्तुत ग्रीन फाईल का जोन के सहायक नगर नियोजक से परीक्षण करवाया जाएं.

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