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NEET PG Counselling 2021: नीट पीजी बोर्ड के चेयरमैन को काउंसलिंग वापस करने वाली नोटिफिकेशनों को वापस लेने के निर्देश

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Published : Mar 24, 2022, 10:42 PM IST

NEET PG Counselling 2021
नीट पीजी काउंसलिंग

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिए हैं कि वह 17 व 20 मार्च की उन अधिसूचनाओं को वापस लें, जिनके जरिए नीट पीजी के दूसरे राउंड की काउंसलिंग वापस करने को कहा गया (High court direction in NEET PG Counselling 2021 notifications) था. इस आदेश के बाद अब नीट पीजी 2021 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी और करीब 1800 अभ्यर्थियों को वापस दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं होना पड़ेगा.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिए हैं कि वह 17 व 20 मार्च की उन अधिसूचनाओं को वापस लें, जिनके जरिए नीट पीजी के दूसरे राउंड की काउंसलिंग (High court direction in NEET PG Counselling 2021 notifications) वापस करने को कहा गया था.

इसके साथ ही अदालत ने डॉ. साबिर मोहम्मद को एसएनएमसी जोधपुर में एमडी पीडियाट्रिक की सीट आवंटित करने को कहा है. वहीं अदालत ने पहले राउंड की काउंसलिंग में डॉ. ललित धाकड़ को जयपुरिया अस्पताल में आवंटित जनरल मेडिसिन सीट को बरकरार रखा है. जस्टिस अशोक गौड ने यह आदेश डॉ. साबिर मोहम्मद व अन्य की याचिकाओं पर दिए. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब नीट पीजी 2021 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी और करीब 1800 अभ्यर्थियों को वापस दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं होना पड़ेगा.

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यह था विवाद: अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि नीट पीजी 2021 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में बोर्ड ने साबिर मोहम्मद को जयपुरिया अस्पताल में पीजी एमडी सीट आवंटित की थी. जब वह इस सीट पर ज्वाइन करने गया, तो पता चला कि यह सीट डॉ. ललित को पहले राउंड में ही आवंटित की जा चुकी है. वहीं साबिर की ओर से याचिका दायर करने के दौरान डॉ. ललित ने भी अधिवक्ता शोभित झाझड़िया व सुशीला कलवानिया के जरिए याचिका दायर कर पहले राउंड की काउंसलिंग में उसे आवंटित सीट बरकरार रखने के लिए कहा.

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इस दौरान हाईकोर्ट की फटकार के बाद नीट पीजी काउंसलिंग ने 17 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी कर दूसरे राउंड की काउंसलिंग मेरिट संख्या 367 के बाद वापस करने के लिए कहा. वहीं 20 मार्च की नोटिफिकेशन से मेरिट संख्या 362 के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग वापस करने के लिए कहा गया और पहले हो चुके दूसरे राउंड को निरस्त कर दिया. इन दोनों नोटिफिकेशन को उन अन्य अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जिन्हें पहले व दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सीटें आवंटित की गई थीं.

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