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कोटा-बूंदी जिला संघ के चुनाव कराने पर हाई कोर्ट का रोक

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Published : Apr 17, 2021, 6:50 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव कराए बिना कोटा-बूंदी जिला संघ के चुनाव कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और सहकारी समिति रजिस्ट्रार सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दयाल राम गुंजल की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव कराए बिना कोटा-बूंदी जिला संघ के चुनाव कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और सहकारी समिति रजिस्ट्रार सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दयाल राम गुंजल की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता साजिद अली ने बताया कि राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी ने बंधा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव गत 15 मार्च को तय किए थे, लेकिन चुनाव अधिकारी के बीमार होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए. हाईकोर्ट में याचिका पेश होने के बाद में इन चुनाव को 3 अप्रैल को कराना तय किया गया. वहीं, एक बार फिर चुनाव अधिकारी को बीमार बताकर चुनाव टाल दिए गए.

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याचिका में कहा गया कि प्राथमिक समिति के अध्यक्ष जिला संघ के चुनाव में शामिल होते हैं. बंधा सहकारी समिति के चुनाव को इसलिए स्थगित किया गया है ताकि ये कोटा-बूंदी जिला संघ के चुनाव में शामिल नहीं हो सके. ऐसे में जिला संघ के चुनाव से पहले प्राथमिक समिति के चुनाव कराए जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कोटा-बूंदी जिला संघ के चुनाव कराने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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