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एसआईटी हर समाज के पीड़ित को न्याय देने के लिए गठित हो, धर्म के आधार पर नहीं: गुलाबचंद कटारिया

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Published : Aug 19, 2019, 9:59 PM IST

पहलू खान मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होने पर बीजेपी विधायक गुलाबचंद कटारिया ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि एसआईटी सभी समाज के पीड़ितों को न्याय दने के लिए गठित की जानी चाहिए.

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जयपुर. पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि पहलू खान मामले में गठित एसआईटी का हम स्वागत करते हैं. लेकिन उन्हें इसी तरह के अन्य मामलों में भी एसआईटी गठित कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए.

एसआईटी हर समाज के पीड़ित को न्याय देने के लिए गठित हो

पूर्व गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहलूं खान पहले मामले में पहले सामान्य मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी मौत के बाद वह मामला 302 में दर्ज किया गया. पहलूं खान के परिजनों द्वारा नामों की सूची दी गई थी, जिसमें सबको मुलजिम बनाया गया था. उन्होंने कहा कि हमले पड़ताल की तो पता चला कि उसमें निर्दोष लोगों के भी नाम थे. उसमें उन लोगों के नाम भी शामिल थे जो गायों को पुलिस के साथ गौशाला छोड़ने गए थे. निर्दोषों के नाम हटाकर बाकियों पर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें अंदर डाला गया.

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कटारिया ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की हाईकोर्ट में ढाई महीने तक जमानत नहीं हुई. यह इस बात का प्रमाण है कि हमने अच्छे सबूत कोर्ट में पेश किए थे. उन्होंने कहा कि चालान पेश करने के बाद सारी जिम्मेदारी एपीपी और पुलिस प्रॉसिक्यूटर की होती है कि वे कोर्ट में केस किस तरह से लड़ते हैं. कटारिया ने कहा कि पीड़ित चाहे जिस समुदायर से हो उसे न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे कि वे इस तरह के अन्य मामलों में भी एसआईटी गठित कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करें.

Intro:जयपुर। पहलू खान मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एसआईटी गठित करने के बाद भाजपा सरकार के पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईटी गठित की है उसका स्वागत करते हैं लेकिन उन्हे इसी तरह के अन्य मामलों में भी एसआईटी गठित कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।


Body:पूर्व गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पहलूँ खान पहले मामले में पहले सामान्य मारपीट का मामला दर्ज किया गया था लेकिन उसकी मौत के बाद वह मामला 302 में दर्ज किया गया। पहलूँ खान के परिजनों द्वारा नामों की सूची दी गई थी जिसमें सबको मुलजिम बनाया गया था और हमने तहकीकात की तो पता चला कि उसमें निर्दोष लोगों के भी नाम थे। उसमे उन लोगों के नाम भी शामिल थे जो गायों को पुलिस के साथ गौशाला छोड़ने गए थे। निर्दोषों के नाम हटाकर बाकियों पर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें अंदर डाला गया। कटारिया ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की हाईकोर्ट में ढाई महीने तक जमानत नहीं हुई यह इस बात का प्रमाण है कि हमने अच्छे सबूत कोर्ट में पेश किए थे। उन्होंने कहा कि चालान पेश करने के बाद सारी जिम्मेदारी एपीपी और पुलिस प्रॉसिक्यूटर की होती है कि वे कोर्ट में केस किस तरह से लड़ते हैं।


Conclusion:कटारिया ने कहां कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईटी गठित की है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन पहलू खां मामले में ही क्यों ऐसे अन्य सामान मामलों में भी एसआईटी गठित की जाए और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। हिंदू हो या मुसलमान हो सबको न्याय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे कि वे इस तरह के अन्य मामलों में भी एसआईटी गठित कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करें।

बाईट पूर्व गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया
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