जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने 3 साल में 20 लाख से ज्यादा किसानों को 7 हजार 828 करोड़ का अल्पकालीन (Gehlot government waives farmers loan) फसली ऋण माफ कर दिया है. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति की बैठक में ये आंकड़े सामने आए हैं.
सहकारी बैंकों के हुए ऋण माफ: राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित पात्रता के तहत पाए गए ऋणी कृषकों का 30 नवम्बर 2018 तक के समस्त अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया है. 22 मार्च 2022 तक सहकारी बैंकों की ओर से 20.72 लाख कृषकों को 7828.52 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया है.
पात्र कृषकों की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड: इस योजना के तहत ऋण माफी के पात्र कृषकों की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं. पात्र कृषकों को पोर्टल पर आधार वैरिफिकेशन के बाद सहकारी बैंकों की ओर से ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर ऋण माफी का लाभ दिया जाता है. इस योजना के तहत कुल पात्र 21,54,191 कृषकों में से 20,72,864 कृषकों के पोर्टल पर प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं.
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2 लाख रुपये तक की हुई ऋण माफी: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणानुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के लघु और सीमान्त कृषकों के 2 लाख रुपए तक के ऋण खाते में बकाया समस्त ऋण राशि माफ करने के लिए राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 अनुमोदित की गई थी. इस योजना के तहत 22 मार्च 2022 तक 32,121 कृषकों को 360.34 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई है. इसके तहत 28,548 कृषकों के कुल 223.41 करोड़ रुपए के 2 लाख तक के ऋण और 4,004 कृषकों के 138.34 करोड़ रुपए के 2 लाख से अधिक के ऋण माफ किए जा चुके हैं. पात्र 104 प्रकरणों में 3.40 करोड़ रुपए की ऋण माफी किया जाना लम्बित है.