जयपुर. राज्य सरकार ने कार्यवाहक महापौर शील धाभाई का कार्यकाल 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यभार अवधि बढ़ाई गई है.
सौम्या गुर्जर (Soumya Gurjar) को महापौर पद से निलंबित करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाली वार्ड 60 की बीजेपी पार्षद शील धाभाई (Sheel Dhabhai) को कार्यवाहक महापौर (Acting Mayor) बनाया गया था. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50(1) के प्रावधानों के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को ही महापौर कार्यभार सौंपा जाना विधि सम्मत था.
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चूंकि उपमहापौर सामान्य श्रेणी से है, ऐसे में वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर शील धाभाई को कार्यभार सौंपा गया था. शील धाभाई के पद का कार्यभार की अवधि 6 अगस्त को पूरी हो रही है, लेकिन अभी महापौर पद पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. ऐसे में धारा 50 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यभार अवधि को 60 दिन और बढ़ाया गया है. हालांकि, आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश या 60 दिन जो भी पहले हो तक कार्यभार अवधि बढ़ाई गई है.
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आपको बता दें कि ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में 6 जून को महापौर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को निलंबित किया था. इसके बाद कार्यवाहक महापौर के रूप में शील धाभाई को जिम्मेदारी दी गई थी. क्योंकि अभी निलंबित महापौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है और सरकार भी न्यायिक जांच करा रही है. ऐसे में फैसला नहीं होने तक चुनाव नहीं हो सकते. ऐसे में कार्यवाहक महापौर के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है.
शील धाभाई का कार्यकाल बढ़ाने के लिए शांति धारीवाल को भेजी गई थी फाइल : ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धाभाई का कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए फाइल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (UDH Minister Shanti Dhariwal) के पास भेजी गई थी. जिसके बाद आज यानी गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया.