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राजस्थान में लॉकडाउन की FAKE NEWS पर ना दें ध्यान, ईटीवी भारत बता रहा क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

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Published : Apr 19, 2021, 7:47 AM IST

fake news of lockdown in rajasthan viral know actual guideline
fake news of lockdown in rajasthan viral know actual guideline

राजस्थान में लॉकडाउन लगाने की अफवाहों ने जोर पकड़ रखा है. राज्य सरकार ने अनुशासन पखवाड़ा के तहत कुछ पाबंदियां लगाई हैं लेकिन इन्हें लॉकडाउन बताया जा रहा है. ऐसे में ईटीवी भारत आपको बता रहा है सही गाइडलाइन क्या है और किन-किन चीजों पर पाबंदी या छूट रहेगी.

जयपुर. देशभर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकारें अपने स्तर पर कड़ी पाबंदियां लगा रही हैं. राजस्थान में भी पहले नाइट कर्फ्यू उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू और अब अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की गई है. लेकिन इस बीच अफवाहों और FAKE NEWS का दौर भी चल पड़ा है. इन अफवाहों की वजह से ही लोगों को फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति का भय सता रहा है. ऐसी खबरों का ईटीवी भारत खंडन करता है साथ ही आमजन से अपील है कि गलत खबरों और अफवाहों को लोगों तक ना पहुंचाएं अन्यथा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.

पढ़ेंः राजस्थान में Corona हुआ बेकाबू, बीते 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 10,514 मामले...42 मौत

क्या ट्रैंड हो रही FAKE न्यूज

दरअसल, सोशल मीडिया पर राजस्थान में लॉकडाउन की फेक न्यूज दौड़ रही है. फैक्ट चैक के दौरान इस ब्रेकिंग खबर को 2020 का पाया गया है जब वहीं मौखिक रूप से भी कुछ लोगों में यह बात फैल गई है कि राजस्थान में लॉकडाउन लगने जा रहा है. ऐसी स्थिति में राजस्थान में आए प्रवासी लोंगों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है.

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वायरल संदेश

खासतौर पर जोधपुर से हमारे पास ऐसी तस्वीरें भी आई जहां अपने राज्य में लौटने के लिए बस स्टैंड पर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई. जब उनसे पूछा गया तो सामने आया कि उन्हें किसी ने लॉकडाउन लगने की आशंका जताई इसलिए सभी अपने घर जाने का बंदोबस्त करने लगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कई बार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सख्ती बरतने की बात कह चुके हैं. ऐसे में प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन लगने का अंदाजा लगा लिया होगा.

पढ़ेंः जोधपुर: लॉकडाउन की आहट, मजदूरों का शुरू हुआ पलायन

लॉकडाउन नहीं, अनुशासन पखवाड़ा

आपको बता दें, राजस्थान में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगा है. रविवार की शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मुखातिब हुए और अनुशासन पखवाड़ा शुरू करने की बात कही थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री व निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी.

आइए आपको बताते हैं क्या है 'अनुशासन पखवाड़ा'

इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे, लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री व निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी. साथ ही ठेला व फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी. गृह विभाग द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार निम्न पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

  • उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों तथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन आपका प्रबंधन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत पेयजल स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी इत्यादि.
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे.
  • संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमती होगी.
  • बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी.
  • उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सीय एवं स्वास्थय सेवाओं के परामर्श के लिए.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान प्तर के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थय सेवाएं.
  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया, फल एवं सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल दुकाने शाम पांच बजे तक अनुमती होगी.
  • जहां तक सभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी.
  • सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.
  • अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकान खुली रहने की छूट होगी.
  • फसलों की आवक मंडियों में हो रही तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा यह कार्रवाई भी अनुमत होगी.
  • कृषकों का मंडी पहुंचने और वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन और वापस जाते समय बिक्री की रसीदे बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी. लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा.
  • समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 तक छूट रहेगी.
  • बाकी मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी.
  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए पहले वाली गाइडलाइन प्रभावी रहेगी.
  • एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केन्द्र तक जाने की अनुमति होगी.
  • दवा और चिकित्सकीय उपकरणों की दुकाने खुली रहेंगी.
  • आईटी, बैंकिंग सेवाएं भी सुचारू रहेंगी.
  • ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, दवा समेत जरूरी वस्तुओं मंगवाई जा सकेंगी.
  • रेस्टोरेंट से रात आठ बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी.
  • रोजगार गारंटी योजना, अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को छूट रहेगी.
  • एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीनएजी के आउटलेट सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी.
  • निजी सुरक्षा सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं को अनुमति होगी.
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