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RAS भर्ती में भूतपूर्व सैनिक और DC कैटेगिरी से 97 अभ्यर्थी बाहर, साक्षात्कार पर लगी रोक जारी

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Published : Dec 14, 2020, 7:49 PM IST

आरएएस भर्ती में अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने का मामला, case of passing candidates in RAS recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई टाला

आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में RPSC की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है. अदालत ने साक्षात्कार पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तय की है.

जयपुर. आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा में मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के मामले में आरपीएससी की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है. इसके साथ ही अदालत ने साक्षात्कार पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रेमसिंह और अन्य की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई टाला

आरपीएससी की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया कि मंत्रालयिक कर्मचारी के कोटे से 78 और भूतपूर्व सैनिक कोटे से 19 अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है. इस पर अदालत ने साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी है. याचिकाओं में कहा गया कि आयोग ने मुख्य परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर लिया.

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जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन नहीं हो सका. इसके अलावा आरपीएससी को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे.

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