जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट में रीट परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले को लेकर चल रही याचिका में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुहार करते हुए कहा गया है कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाए. अदालत मामले की सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में करेगी.
मामले के अनुसार मधु कुमारी नागर की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रीट भर्ती में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने की गुहार की गई है. हाईकोर्ट के नोटिस पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया था.
राज्य सरकार ने कहा था कि मामले की जांच एसओजी कर रही है और कुछ लोगों के पास पेपर पहुंचा था, जिनको गिरफ्तार किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से मामले में प्रकाशित खबरों के आधार पर कहा गया है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ था और इसमें करोड़ों का लेनदेन हुआ है. इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए रिपोर्ट आने तक किसी को नियुक्ति नहीं दी जाए.