ETV Bharat / city

POCSO Court judgement : नाबालिग बालिका को अगवा कर रेप करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

author img

By

Published : Oct 15, 2022, 6:53 PM IST

Updated : Oct 15, 2022, 7:29 PM IST

अजमेर में नाबालिग को अगुवा कर रेप करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 49 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया (POCSO Court judgement in minor rape case) है. 23 फरवरी, 2021 को दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता खेत पर चारा लेने गई थी. तभी आरोपी ने उसे अगवा कर लिया और बुआ के घर ले गया. यहां बंधक बनाकर कई बार रेप किया.

POCSO Court judgement in minor rape case, convict sent to 20 years rigorous imprisonment
POCSO Court judgement : नाबालिग बालिका को अगवा कर रेप करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

अजमेर. अजमेर पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 1 ने नाबालिग 16 वर्षीय लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया (20 years imprisonment to rape convict in Ajmer) है. पीड़िता के रिश्तेदार की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 23 फरवरी, 2021 को नसीराबाद सदर थाने में पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन को सुरेश मेहरात नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया. मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई. 7 दिन बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश मेहरात को सोड़पुरा से गिरफ्तार किया. साथ ही पीड़िता को उसके चुंगल से मुक्त करवाया.

पढ़ें: 14 साल की लड़की को गोवा व मुंबई ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

परिहार ने बताया कि पीड़िता खेत पर जानवरों के लिए चारा लेने गई थी. जहां आरोपी ने पीड़िता को जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और अपनी बुआ के घर सोड़पुरा ले गया. जहां उसने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और कई बार रेप किया. इस दौरान आरोपी पीड़िता को दरगाह भी लेकर गया था. जहां उसने पीड़िता को माला पहनाई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेश मेहरात ब्यावर के नजदीक लसानी गांव का निवासी है. कोर्ट ने आरोपी सुरेश मेहरात को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

पढ़ें: बीकानेर : 5 साल पुराने बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को सुनाई सजा..मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास

गवाह बना सजा का आधार: खेत पर जानवरों का चारा लेने गई नाबालिग लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए आरोपी को पड़ोस के खेत में काम कर रहे पीड़िता के रिश्तेदार ने देख लिया था. पीड़िता के रिश्तेदार की गवाही आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित हुई. परिहार ने बताया कि अगवा करने के बाद आरोपी ने पीड़िता के हाथ में अपना और पीड़िता का नाम भी गुदवा दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए थे. वहीं आरोपी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर पीड़िता को अभियुक्त की फोटो दिखाकर पहचान करवाई गई.

Last Updated : Oct 15, 2022, 7:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.