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पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में सभी 6 आरोपी सेशन कोर्ट से बरी

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Published : Aug 14, 2019, 7:49 PM IST

अलवर के पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. जिसमें सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दें, इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुई थीं.

rajasthan news, राजस्थान की खबर

अलवर. जिले के बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश लेकर जा रहे कुछ लोगों को भीड़ ने पीटा था. इस दौरान पहलू का नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा बनाए गए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है.

पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में बड़ा फैसला

गौरतलब है कि हरियाणा मेवात के रहने वाले कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे. इसी दौरान लोगों ने उनको रोका व गायों के बारे में पूछताछ की. इस दौरान सामने आया कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं था. इस पर लोगों ने उन लोगों को जमकर पीटा. इस घटना में पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई.

देशभर में उछला मामला...
जिसक बाद देशभर में यह मामला उछला व अलवर इस मामले से बदनाम हुआ. इस मामले में पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की थी. इनमें से एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में थी. शुरुआत में इस मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी. लेकिन पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अलवर की विशेष न्यायालय को करने के आदेश दिए. उसके बाद से लगातार अलवर की विशेष न्यायालय संख्या 1 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी.

पढ़ें: राजधानी में बिगड़े हालात पर गहलोत का बयान...कहा- कुछ लोग जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं

बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने पुलिस द्वारा बनाए गए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया. जबकि इस मामले में तीन अन्य बाल अपचारी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. उसका फैसला आना अभी बाकी है.

पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया...
सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने बताया कि उनकी तरफ से सभी 44 गवाहों व साक्ष्य पेश किए गए. लेकिन उसके बाद भी न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया. वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस ने गलत तरह से उनके लोगों को फंसाया है. ना ही वीडियो में उनकी पहचान हुई है और ना ही पर्चा बयान के दौरान उनके द्वारा घटना करना पाई गई.

Intro:अलवर
अलवर के पहलू हत्याकांड मामले में न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें पहलू हत्याकांड मामले में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया है।

अलवर के बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश लेकर जा रहे कुछ लोगों को भीड़ ने पीटा था। इस दौरान पहलू का नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पहलू खान की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है।


Body:हरियाणा मेवात के रहने वाले कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे। लोगों ने उनको रोका व गायों के बारे में पूछताछ की। उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं था। इस पर लोगों ने उन लोगों को जमकर पीटा। इस घटना में पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी।

देशभर में यह मामला उछला व अलवर जमकर इस मामले से बदनाम हुआ। तो वही पहली बार मॉब लिंचिंग के बारे में लोगों को पता चला था। इस मामले में पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में थी। शुरुआत में इस मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी।

लेकिन पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अलवर की विशेष न्यायालय करने के आदेश दिए। उसके बाद से लगातार अलवर की विशेष न्यायालय संख्या 1 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने पुलिस द्वारा बनाए गए। सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि इस मामले में तीन अन्य बाल अपचारी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। उसका फैसला आना अभी बाकी है।




Conclusion:सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने बताया कि उनकी तरफ से सभी 44 गवाहों व साक्ष पेश किए गए। लेकिन उसके बाद भी न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया। तो वहीं आरोपी पक्ष के वकीलों ने बताया कि पुलिस ने गलत तरह से उनके लोगों को फंसाया है। ना ही वीडियो में उनकी पहचान हुई है। ना ही पर्चा बयान के दौरान उनके द्वारा घटना करना पाई गई।

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