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Budget 2023 Expectation : TaxPayer की बजट से उम्मीदें, जानें क्या है टैक्स स्लैब

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Published : Jan 26, 2023, 5:40 PM IST

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. जिसका देश के सभी लोगों को इंतजार रहता है क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है. आगामी बजट से TaxPayer की क्या उम्मीदें है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में....

Budget 2023 Expectation
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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण1 फरवरी को बजट 2023 पेश करेंगी. बजट से राहत की उम्मीद कर रहे करदाताओं में वेतनभोगी पेशेवर हैं. आयकर विभाग के अनुसार, 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) का लगभग 50 प्रतिशत वेतनभोगी पेशेवरों द्वारा भरा गया था. इन करदाताओं को उम्मीद है कि बजट 2023 स्वास्थ्य सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद के साथ-साथ महामारी के बाद के युग में किफायती आवास में दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा. एक्सपर्टस का यह भी अनुमान है कि सरकार हाथ में डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के लिए रोजगार और कर आधार का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

बजट 2023 से वेतनभोगी कर्मचारियों की प्रमुख उम्मीदों पर एक नजर

टैक्स स्लैब
करदाता बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये की आय की मूल छूट सीमा के साथ मौजूदा कर स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की उम्मीद कर रहे हैं. 2014-15 से ₹ ​​2.5 लाख की सीमा अपरिवर्तित बनी हुई है. गौरतलब है कि नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 2.5 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स, 2.5-5 लाख पर 5% (87ए के तहत छूट), 5-7.5 लाख पर 10%, 7.5-10 लाख पर 15%, 10-12.5 लाख पर 20%, 12.5-15 लाख पर 25% और 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स देना होता है.

टैक्स सिस्टम
Income Tax Slabs (RS)Rate
2.5 लाख तक इनकमशून्य टैक्स
2.5-5 लाख इनकम5% टैक्स
5-7.5 लाख इनकम10% टैक्स
10-12.5 लाख इनकम20% टैक्स
12.5-15 लाख इनकम25% टैक्स
15 लाख से ज्यादा इनकम 30% टैक्स

घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट की सीमा
घर खरीदार अब धारा 24बी के तहत आवास ऋण ईएमआई पर भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की वार्षिक कटौती का दावा कर सकते हैं. लोन पर भुगतान की गई मूल राशि के लिए धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. वेतनभोगी वर्ग 24बी की सीमा को बढ़ाकर ₹ 5 लाख और धारा 80सी की सीमा को ₹ 3 लाख करने की उम्मीद कर रहे हैं.

व्यक्तिगत ऋण पर छूट
व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद है क्योंकि वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत शिक्षा ऋण पर ब्याज पर केवल छूट की सीमा मौजूद है. वेतनभोगी करदाता वर्क-फ्रॉम-होम युग को ध्यान में रखते हुए सुपरएनुएशन, मैटरनिटी पोस्ट-रिटायरमेंट और हाउसिंग रेंट में लाभ की उम्मीद कर रहे हैं. मौजूदा सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती की सीमा भी बढ़ सकती है.

समान पूंजीगत लाभ पर कर लगाना
बजट 2023 में पूंजीगत लाभ के लिए एक समान कर संरचना का अनुमान है. निवेश, बचत और धन-निर्माण को बढ़ाने के लिए. डिस्पोजेबल आय बढ़ाने के लिए कार्ड पर अधिक प्रोत्साहन और छूट हो सकती है.

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