ETV Bharat / briefs

झालावाड़ : नाबालिग को अगवा कर ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा

author img

By

Published : May 28, 2019, 4:21 PM IST

झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है.

झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

झालावाड़. कोर्ट ने नाबालिग को अगवा करके ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने तीन साल पहले किशोरी का अपहरण करके ज्यादती करने के मामले में ये फैसला सुनाया है, साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

क्या था पूरा मामला...जानिए
दरअसल, झालावाड़ के भवानी मंडी थाने में 6 मई 2016 को परिवादी ने रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है और वो बिना बताए कहीं पर चली गई है. उस समय वह खेत पर गया हुआ था और उसकी पत्नी खान पर मजदूरी करने के लिए गई हुई थी. ऐसे में जब वो शाम को घर पर पहुंचे तो उनकी बेटी वहां नहीं मिली.

फरियादी ने बताया कि घटना के बाद 3 दिन पहले भवानीमंडी के ही पिपलिया गांव के रहने वाले प्रेम चंद बैरवा का उसकी बेटी के मोबाइल पर फोन आया था. जिसके चलते उसके ऊपर संदेह है कि उसने किशोरी को अगवा किया है. ऐसे में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच की और अभियुक्त को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:नाबालिग को अगवा करके ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा


Body:झालावाड़.

झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 3 साल पहले किशोरी को अगवा करके ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

दरअसल झालावाड़ से भवानी मंडी थाने में 6 मई 2016 को परिवादी ने रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि उसकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है और कल वो बिना बताए कहीं पर चली गई है. उस समय वह खेत पर गया हुआ था और उसकी पत्नी खान पर मजदूरी करने के लिए गई हुई थी ऐसे में जब वो शाम को घर पर पहुंचे तो उनकी बेटी वहां नहीं मिली. फरियादी ने बताया कि 3 दिन पहले पहले भवानी मंडी के ही पिपलिया गांव के रहने वाले प्रेम चंद बेरवा का उसकी बेटी के मोबाइल पर फोन आया था जिसके चलते उसके ऊपर संदेह है कि उसने किशोरी को अगवा किया है.


Conclusion:ऐसे में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच की और अभियुक्त को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया जहाँ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.