Raisen Gangrape: 4 साल बाद पीड़िता को मिला इंसाफ, गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा
रायसेन। जिले में चार साल पहले हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता को इंसाफ मिला है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने महादेव पानी क्षेत्र में एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में दाे आराेपियाें काे 20-20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आराेपियों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि घटना 7 अप्रैल 2019 घटी थी. भोपाल की रहने वाली बी कॉम सेकंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ बाइक से महादेव पानी घूमने गई थी. यहां भूरा खां और जगदीश अहिरवार ने छात्रा व उसके दोस्त को रोक लिया. फिर छात्रा के दोस्त को डरा धमकाकर भगा दिया. इसके बाद आरोपी छात्रा को जंगल में ले गए और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. बाद में छात्रा को रोड पर छोड़कर आरोपी भाग गए. छात्रा किसी तरह से भाेपाल पहुंची. घटना के दूसरे दिन 8 अप्रैल को छात्रा ने अपने परिजनों के साथ खरबई चौकी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इस मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा और अपर लोक अभियोजक लखन सिंह ठाकुर ने शासन की और से पैरवी की.