Gwalior High Court: PMT फर्जीवाड़ा के आरोपी पर ठोका 25 हजार रुपये जुर्माना
ग्वालियर। हाईकोर्ट ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी पंकज सिंह तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे कोर्ट का बर्ड यानी पंछी बताया है. क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में सेकंड ईयर की परीक्षा की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद हाईकोर्ट में जानबूझकर याचिका लगाई. इस पर कोर्ट ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी पंकज सिंह तोमर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता न्यायालय का पंछी बन गया है, जो बार-बार याचिका दायर कर रहा है. याचिका को सारहीन बताते हुए कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया. दरअसल, 2009 में आरोपी पंकज सिंह तोमर ने पीएमटी की परीक्षा पास की थी. लेकिन बाद में पता लगा कि उसने फर्जीवाड़ा करके पीएमटी परीक्षा पास की एवं एमबीबीएस में एडमिशन लिया. अब वह एमबीबीएस की सेकंड ईयर की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांग रहा था.