रतलाम। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को जब खनन अधिकारी की जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया. खनन अधिकारी वर्तमान में बड़वानी में तैनात था. उड़नदस्ते में उसने कुछ अनियमितताओं का पता लगाने के बाद रतलाम में खदान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उसके खिलाफ मामले को निपटाने के लिए इस साल मई में उससे 25 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.
छेड़छाड़ का मामला दर्ज : जब खदान मालिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मंदिर में पहुंचा, जैसा कि पहले से तय किया गया था तो खनन अधिकारी ने उसके पति से उसके लिए पानी लाने के लिए कहा. उसके पति की अनुपस्थिति में उसने रिश्वत की राशि के बदले अपनी पत्नी से यौन संबंध बनाने की मांग की. इसके बाद खदान मालिक की शिकायत के आधार पर खनन अधिकारी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था.
जमानत याचिका खारिज : आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ज्योति राठौर ने याचिका खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया. महिला थाना प्रभारी राजश्री सिसोदिया ने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. (Mining officer sexual demands) (Demands mine owner wife) (Mining officer sent to jail)