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Morena Harsh Firing पर मैरिज होम संचालकों पर FIR होगी दर्ज, कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की

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Published : Nov 20, 2022, 6:48 PM IST

Updated : Nov 20, 2022, 7:13 PM IST

शादी विवाह के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने हर्ष फायर किया तो दोषी व्यक्ति के अलावा मैरिज होम संचालक भी जिम्मेदार माना जाएगा. साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी(Morena harsh firing). कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक हुई. सख्त हिदायत देते हुए कहा कि, शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए.

action against marriage hall on morena harsh firing
मुरैना हर्ष फायरिंग पर मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई

मुरैना। चंबल अंचल में रायफल के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. मुरैना कलेक्टर ने शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है(Morena harsh firing). इसके साथ ही शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर एडीएम नरोत्तम भार्गव और एएसपी रायसिंह नरवरिया ने सख्त हिदायत दी है कि, यदि शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का कोई मामला सामने आया तो संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा सभी गार्डन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि, सभी लोग अपने यहां सीसीटीवी जरूर लगवाएं.

हर्ष फायरिंग पर लगी रोक: जानकारी के अनुसार चंबल अंचल में शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए नवागत कलेक्टर अंकित अष्ठाना ने इसे गंभीरता से लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक हुई. बैठक में एएसपी डॉ.रायसिंह नरवरिया, एडीएम नरोत्तम भार्गव, सीएसपी अतुल सिंह, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन, समेत स्टेशन रोड थाना के सब इंस्पेक्टर मुख्य रूप से मौजूद रहे.

मुरैना हर्ष फायरिंग पर मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई

मुरैना में धारा 144 लागू: बैठक के दौरान एडीएम ने गार्डन संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि, शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए. अगर कोई जबरन हर्ष फायरिंग करता है, तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दी जाए. जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 लागू किया गया है(Morena 144 section implement). अगर किसी भी गार्डन से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है, तो संबंधित गार्डन संचालक के साथ वर-वधू पक्ष के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

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10 बजे के बाद नहीं बजाएं डीजे: मुरैना जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा शादी विवाह समारोह में हर्ष फायर को लेकर चल रही मुहिम के अंतर्गत रविवार को सभी मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली. जिसमें एएसपी द्वारा बताया गया कि, शादी विवाह समारोह में यदि कोई भी हथियार लेकर आता है तो पहले समझाएं, नहीं समझे तो फिर अपने नजदीक थाने में सूचित करें. कोई अप्रिय घटना न हो इससे बचने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं. शादी विवाह में अधिकांश डीजे चलने को लेकर विवाद होता है, जिसमें रात 10 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति है नहीं तो डीजे संचालक पर कार्रवाई की जाएगी.

ये दिए गए निर्देश:

  • शादी समारोह में मैरिज गार्डन में कोई भी हथियार ना लाए.
  • मैरिज गार्डन में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए.
  • शादी समारोह के दौरान मैरिज गार्डन में रात 10 बजे तक डीजे की अनुमति है.
  • मैरिज गार्डन के बाहर रोड किनारे वाहन खड़े नहीं होने चाहिए.
  • यातायात प्रभावित होता है तो उस मैरिज गार्डन संचालक पर कार्रवाई की जाएगी.
  • सारे नियमों को गार्डन के बाहर फ्लेक्स बैनर पर लिखकर लगाएं. जो लोग नियमों को नहीं मानें तो प्रशासन को मैरिज संचालन सूचित करें.
  • मैरिज गार्डन के मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात करें.
  • मैरिज गार्डन में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाएं.
  • कलेक्टर ने जिलेभर में धारा 144 लगाई है.
Last Updated :Nov 20, 2022, 7:13 PM IST
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