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Harsh fire death case:आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने को लेकर हंगामा, थाने पर पथराव, पुलिस-पब्लिक गाड़ियों में तोड़फोड़

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Published : Jan 21, 2022, 9:29 AM IST

हर्ष फायर में युवक की हुई मौत ( Harsh fire death case) पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर मुरैना में जमकर हंगामा हुआ. गुरुवार देर शाम उपद्रवियों ने पुलिस-पब्लिक की कई गाड़ी में तोड़फोड़ की .थाने पर भी पथराव

Harsh fire death case
हर्ष फायर में युवक की हुई मौत

मुरैना। हर्ष फायर में हुई युवक की मौत और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ. गुरुवार की देर शाम को परिजनों ने अंबाह में मुरैना तिराहे पर एक घंटे चक्का जाम किया.इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से भड़की भीड़ ने पुलिस सहित पब्लिक वाहनों में तोड़फोड़ की और बाजार बंद करा दिए. उपद्रवियों ने थाने का घेराव भी किया. अम्बाह थाना पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 को भी जोड़ा है.
बुधवार रात हुई थी मौत
बता दें कि जिले के अम्बाह कस्बे में शादी समारोह में हर्ष फायर के दौरान गाेली लगने से हरेन्द्र उर्फ हरी तोमर की बुधवार की रात मौत हो गई. पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 व 308 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग दफा 302 के तहत कार्रवाई करने की मांग पर अड़े थे. गुरुवार शाम इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. प्रदर्शनकारियों ने मेन चौक जाम कर दिया था, जिसे हटाने पुलिस पहुंची और हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज किया.

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पुलिस-पब्लिक की गाड़ी में तोड़फोड़
पुलिस के लाठीचार्ज से भड़की भीड़ ने जमकर हंगामा किया और पुलिस सहित कई निजी गाड़ियों में तोड़ फोड़ की. इस दौरान स्थानीय दुकानें भी बंद हो गईं.अम्बाह एसडीएम की गाड़ी सहित पोरसा पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, यात्री वाहनों से लेकर लोडिंग वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया. 302 के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर भड़की भीड़ ने अंबाह थाने पहुंचकर पथराव किया. लोगों ने थाना घेरकर कहा कि जब तक फायरिंग के आरोपी पिंटू उर्फ अनिल राजौरिया (निवासी रौरियापुरा) के खिलाफ दफा 302 का केस कायम नहीं कर दिया जाता तब तक थाने में न तो कोई जाएगा और न ही किसी को निकलने दिया जाएगा. जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार की देर रात कायम धारा 304 व 308 की एफआईआर में धारा 302 को जोड़ा ( Harsh fire death case).

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